राजस्थान में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन, जानिए किन क्षेत्रों में कैसे मिलेगी राहत
जयपुर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन अवधि 14 अप्रैल से 3 तीन तक के लिए बढ़ा दी गई। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में कुछ राहत दी जाएगी। ऐसे में राजस्थान सरकार ने 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लाने जा रही है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़े फैसले लिए
राजस्थान में 21 अप्रैल से लागू होने वाले मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनके तहत ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन शुरू होगा। सरकारी कार्यालय भी चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण के काम होंगे। खरीफ सीजन-2020 के लिए किसानों को निशुल्क बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे।
प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 अप्रैल से प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू की घोषणा कर बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद से औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा।
बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं
वहीं, शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रहने की सुविधा देने वाले उद्योगों को भी शुरू किया जाएगा। हालांकि बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश के जिला कलेक्टर, रीको, जिला उद्योग केन्द्र तथा पुलिस समन्वय स्थापित कर मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान में आवश्यक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम कर रहे हैं। इनके साथ ही अन्य कार्यालयों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए।

कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट में कर्फ्यू की सख्ती से पालना
एक-तिहाई कार्मिकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बुलाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनरेगा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट में कर्फ्यू की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। वहीं, इन क्षेत्रों से कर्मचारी सहित किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।












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