जयपुर की मेयर सौम्या 6 साल तक नहीं लड़ सकेंगी चुनाव, मेयर पद से बर्खास्त, जानिए पूरा मामला
जयपुर, 27 सितंबर। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच गहलोत सरकार ने जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर दिया है। सौम्या गुर्जर को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गहलोत सरकार को 2 दिन पहले ही कार्रवाई करने के लिए हरी झंडी दी थी। सौम्या गुर्जर पर निगमायुक्त यज्ञ मित्र देव के साथ मारपीट करने का भी आरोप था।
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी
सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के लिए नगरीय विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था। विभाग ने इस प्रस्ताव को तैयार करके नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के पास मंजूरी के लिए भिजवाया। मंत्री धारीवाल से मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया है।
आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है सौम्या गुर्जर
जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है। गुर्जर के पास अब केवल हाई कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। सौम्या गुर्जर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं। उसके तहत सौम्या गुर्जर जांच रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। सौम्या गुर्जर के पास अब हाईकोर्ट का ही विकल्प बचा है।