Jaipur Bomb Blast 2008 : जयपुर के गुनहगार 4 आतंकियों की सजा का ऐलान आज, फांसी की मांग
जयपुर। 13 मई 2008 को आठ बम धमाकों से जयपुर के दहलाने वाले 4 आतंकियों की सजा पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। जयपुर की विशेष अदालत शुक्रवार शाम चार बजे सजा का ऐलान करेगी। 11 साल 7 माह पहले हुए जयपुर बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे। 18 दिसम्बर 2019 को जयपुर विशेष अदालत ने पांच आतंकियों में से चार आरोपियों को दोषी करार दिया और एक आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 19 दिसम्बर को विशेष अदालत में न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने दोषी ठहराए गए आतंकी सरवर आजमी, सलमान, मोहम्मद सैफ और सैफुर्रहमान की सजा पर सुनवाई की।
Recommended Video
दोषी बोले- रहम करो, सरकार बोली- फांसी हो
जयपुर विशेष अदालत में आतंकियों की सजा पर सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अधिवक्ता पैकर फारुख ने चारों दोषियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आयु और भुगती सजा के आधार पर रहम की गुहार की। दोषियों का आपराधिक रेकॉर्ड नहीं होने का हवाला दिया और कम से कम सजा की अपील की। वहीं, विशेष लोक अभियोजक श्रीचंद ने जयपुर बम धमाकों की वीभत्स तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि मुबंई के 26/11 के बाद यह भारत की सबसे बड़ी आतंकी घटना है। ऐसे में दोषियों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए।
जयपुर बम धमाकों के चारों दोषी यूपी के आजमगढ़ निवासी
1.
मोहम्मद
सैफ
उर्फ
कैरीऑन
को
बड़ी
चौपड़,
माणक
चौक
स्थित
चूड़ी
के
खंदे
में
हुए
विस्फोट
का
दोषी
2.
सैफुर
उर्फ
सैफुर्रहमान
अंसारी
को
छोटी
चौपड़
स्थित
फूलवालों
का
खंदा
में
हुए
धमाके
का
दोषी
3.
मोहम्मद
सलमान
को
सांगानेर
गेट
स्थित
हनुमान
मंदिर
के
पास
हुए
बम
धमाके
का
दोषी
4.
मोहम्मद
सरवर
आजमी
को
चांदपोल
स्थित
हनुमान
मंदिर
में
हुए
विस्फोट
का
दोषी
शहबाज हुसैन बरी, शेष पकड़ से दूर
जयपुर बम धमाकों के आरोपी मोहम्मद आतीफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बाटला एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। मिर्जा शादाब बैग उर्फ मलिक, साजिद बड़ा, मोहम्मद खालिद अब भी फरार हैं। अन्य आरोपी आरिज खान उर्फ जुनैद दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। वही, मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
jaipur bomb blast : आजमगढ़ के वो चार आतंकी, जिन्होंने जयपुर में किए आठ बम धमाके, चारों दोषी