राजस्थान में जयपुर समेत इन 11 जिलों में धारा 144 लागू, अब तक 1 लाख 14 हजार लोग कोरोना पॉजिटिव
जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने सोमवार से जयपुर समेत 11 जिलों में धारा 144 लागू की है। अब चार या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ घूमते या सभा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच जनहित को देखते हुए जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों से धारा 144 के नियमों की पालना की अपील करते हुए कहा कि 21 सितम्बर से प्रदेश में लागू हो रही धारा 144 की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गहलोत ने यह भी कहा कि अनलॉक की गाइडलाइन और पाबंदियां भी पहले की तरह लागू होंगी। उनमें से कुछ 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई जा रही हैं।
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बता दें कि 20 सितम्बर 2020 तक जारी राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1 लाख 14 989 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अधिकांश ठीक हो गए, मगर 18184 लोग अभी भी संक्रमित हैं। अब तक 1336 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है।
181 हेल्पलाइन नम्बर पर मिल सकेगी जानकारी
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राजस्थान में कोविड-19 महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को किसी भी परेशानी सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 भी सोमवार 21 सितम्बर से शुरु होगी। कोई भी व्यक्ति 181 नम्बर डायल करके कोरोना से संबंधित समस्या के समाधान तथा सलाह लेने के लिये सम्पर्क कर सकेगा। अधिकारियों को इस हेल्पलाइन के लिए पर्याप्त टेलीफोन लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं।। इस हेल्पलाइन पर आने वाली कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं तथा लोगों द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों की सहायता के लिए ये वॉर रूम 24/7 काम करेंगे। इसके लिए सभी जिलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी को वॉर रूम के प्रभारी बनाया गया है।