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एनआईए कोर्ट ने अजमेर ब्‍लास्‍ट केस में 3 लोगों को दोषी ठहराया, मुख्‍य आरोपी स्‍वामी असीमानंद बरी

अजमेर ब्‍लास्‍ट केस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराया है। साथ ही एनआईए कोर्ट ने स्‍वामी असीमानंद को बरी कर दिया है।

By Sachin Yadav
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जयपुर। अजमेर ब्‍लास्‍ट केस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराया है। साथ ही एनआईए कोर्ट ने स्‍वामी असीमानंद को बरी कर दिया है। एनआईए ने इससे पहले अपने आरोप पत्र में स्‍वामी असीमानंद को इस हमले का मास्‍टर माइंड बताया था। कोर्ट ने देवेंद्र गुप्‍ता, सुनील जोशी और भावेश को दोषी ठहराया है। तीन दोषियों में से सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है।

एनआईए कोर्ट ने अजमेर ब्‍लास्‍ट केस में 3 लोगों को दोषी ठहराया, मुख्‍य आरोपी स्‍वामी असीमानंद बरी

इस मामले में स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, सुनील जोशी, भावेश, चंद्रशेखर लेवे, मुकेश वसानी, भारत मोहन रतेश्वर, लोकेश शर्मा और हर्षद सोलंकी पर मुकदमा दर्ज है। इन सभी आरोपियों पर धमाके की साजिश रचने, विस्फोटक रखने, हत्या और सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने समेत कई आरोप लगाए गए थे।

आपको बताते चले कि 11 अक्टूबर 2007 को हुए बम विस्‍फोट धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई थी जबकि 17 से अधिक लोग घायल हो गए थे। वर्ष 2011 में इस केस को राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। उसके बाद एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल करते हुए स्‍वामी असीमानंद को मास्टरमाइंड बताया था।

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English summary
Ajmer blast case Swami Aseemanand acquitted, three people found guilty
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