इस्लामाबाद में शिवसेना के संदेश वाले बैनर किसने लगाए?
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की पुलिस ने अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया है जिन्होंने इस्लामाबाद के अलग-अलग इलाक़ों और रेड ज़ोन में भारत की कट्टरवादी पार्टी शिवसेना के नेता के संदेश वाले पोस्टर लगाए थे.
ये बैनर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब भारत की सरकार ने भारत प्रशासित कश्मीर की संवैधानिक हैसियत को बदल दिया है और उसका विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है.
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की पुलिस ने अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया है जिन्होंने इस्लामाबाद के अलग-अलग इलाक़ों और रेड ज़ोन में भारत की कट्टरवादी पार्टी शिवसेना के नेता के संदेश वाले पोस्टर लगाए थे.
ये बैनर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब भारत की सरकार ने भारत प्रशासित कश्मीर की संवैधानिक हैसियत को बदल दिया है और उसका विशेष दर्जा समाप्त कर दिया है.
इन बैनरों पर शिवसेना के नेता संजय राउत का वो बयान लिखा था जिसमें कहा गया था, "आज जम्मू और कश्मीर लिया है, कल बलोचिस्तान लेंगे और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे."
थाना सेक्रेट्रिएड के इंचार्ज इंस्पेक्टर असजद महमूद के मुताबिक़ ये बैनर सिर्फ़ उनके थाने के इलाक़े में ही नहीं लगाए गए बल्कि अन्य इलाक़ों में भी लगाए गए हैं.
उन्होंने कहा कि ये जानकारी हासिल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उन बैनरों को उतारना शुरू कर दिया है.
स्थानीय पत्रकार जब इन बैनरों को उतारे जाने की तस्वीरें ले रहे थे तब पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया.
पुलिस के मुताबिक़ रेड ज़ोन में स्थित पांच सितारा होटल के अलावा आसपास की इमारतों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल की गई है.
इससे पुलिस को बैनर लगाने वालों की पहचान करने में मदद मिलेगी.
जिन इलाक़ों में ये पोस्टर लगाए गए हैं वहां से पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईएसआई के मुख्यालय बहुत दूर नहीं हैं.
पूर्व पुलिस अधिकारी अकबर हयात के मुताबिक़ इस्लामाबाद और फिर रेड ज़ोन जहां कई देशों के दूतावासों के अलावा विदेश मंत्रालय के अलावा कई विशिष्ट इमारतें हैं, वहां ऐसे बैनरों का लगना ज़िला प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियों पर सवाल खड़े करता है.
इस्लामाबाद में बैनर लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है. इस्लामाबाद प्रशासन का कहना है कि ऐसा कोई बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी गई है.
इस्लामाबाद में धारा 144 भी प्रभावी है जिसके तहत सरकार विरोधी या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बैनर लगाने पर भी पाबंदी है.