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लंदन कोर्ट से विजय माल्या को मिली बड़ी राहत, प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर कर सकते हैं अर्जी
नई दिल्ली। लंदन की अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की अपील पर सुनवाई करते हुए उसके बड़ी राहत दी है। लंदन के रॉयल्स कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी दायर करने की अनुमति दे दी है। बता दें विजय माल्या ने भारत लौटने की जगह कुछ और समय तक ब्रिटेन में रहने के लिए याचिका दायर की थी।
भारतीय जांच एजेंसियां लगातार माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही हैं। अब इस अपील के रद्द होने के बाद उनके पास इंटरनेशनल कोर्ट या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाने का रास्ता हो गया है। मंगलवार को लंदन हाईकोर्ट में माल्या के भारत प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान विजय माल्या के वकील ने अदालत को बताया कि ये केस भारत में शुरू हुआ, उन बैंकों को एयरलाइन की पूरी जानकारी थी उन्हें पता था कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। वकील की ओर से कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं, उनमें ऐसा कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकों को माल्या की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी थी।
वकील ने यह भी तर्क दिया कि विजय माल्या के पक्ष में दिए गए दस्तावेजों को ठीक से नहीं माना गया है। इससे पहले कोर्ट के अंदर से जाने से पहले विजय माल्या ने मीडिया से कहा कि मेरे मामले का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। परिवार सकारात्मक महसूस कर रहा है। भारत सरकार से मेरा केवल यही अनुरोध है कि मैं कोई रियायत नहीं चाहता, पैसा है, आप 100 प्रतिशत धन वापस ले सकते हैं।
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English summary
Vijay Mallya’s permission to appeal against the extradition case has been approved by the Royal Courts of Justice,London.
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