विजय माल्या ने प्रत्यर्पण के खिलाफ UK सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
लंदन। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की इजाजत मांगी है। बीते 20 अप्रैल को ब्रिटिश हाईकोर्ट ने माल्या की अपील खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी थी। माल्या भारत में करीब 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के मामले में वॉन्टेड हैं।
ब्रिटेन के हाई कोर्ट में मुकदमा हारने के बाद भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की अर्जी दाखिल की। उच्च न्यायालय में माल्या की अपील खारिज होने के बाद अब उनके पास ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 14 दिन का समय था। हाई कोर्ट का जजमेंट 20 अप्रैल को आया था। माल्या ने निचली अदालत वेस्टमिनस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रत्यर्पण के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। यह आदेश ब्रिटिश गृह मंत्रालय से सर्टिफाइड है।
प्रत्यर्पण के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रही यूके क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के प्रवक्ता ने भी माल्या की तरफ से याचिका मिलने की पुष्टि की है। इसने बताया, 'याचिका दायर कर दी गई है। हमारे पास जवाब के लिए 14 मई तक का वक्त है।
माल्या के खिलाफ भारत में 9000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। जजों ने कहा कि हम यह मानते हैं कि एडीजे यानी सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा पाए गए आरोप कुछ मामलों में भारत की तरफ (सीबीआई और ईडी) से लगाए गए आरोपों से ज्यादा व्यापक हैं।
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