छह मुसलमान देशों के लिए ट्रंप का नया वीजा बैन, अब चाचा-चाची के नाम पर नहीं मिलेगा वीजा
वॉशिंगटन। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को छह मुसलमान देशों के लिए नए वीजा बैन का ऐलान किया है। इस नए वीजा बैन के तहत उन्हीं शरणार्थियों को अमेरिका का वीजा मिल सकेगा जिनके परिवार का कोई करीबी सदस्य यहां पर रहता है या फिर उसका अमेरिका के साथ कोई बिजनेस करार है। यह कदम ट्रंप प्रशासन की ओर से तब उठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर एक सीमा तक रोक लगा दी थी। ट्रंप ने जनवरी में छह मुसलमान देशों पर बैन लगाया था और उस बैन को मुसलमान बैन बताकर ट्रंप की काफी अलोचना भी हुई थी।
क्या हैं नए नियम
इस नए बैन के बाद उन वीजा पर कोई रोक नहीं लगेगी जिन्हें पहले ही जारी किया जा चुका है। लेकिन विदेश विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सीरिया, सूडान, लीबिया, ईरान और यमन से वीजा के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अपने अभिभावकों, जीवनसाथी, बच्चों, व्यस्क बेटे और बेटी, बहू, दामाद या फिर ऐसे किसी संबंधी के साथ अपने रिश्तों को साबित करना होगा जो अमेरिका में रह रहा है। रिश्ता साबित होने के बाद ही वे वीजा के लिए योग्य होंगे। कुछ छूट के साथ इसी तरह की योग्यता उन लोगों के लिए भी है जो अमेरिका के लिए अपने वीजा का इंतजार कर रहे हैं। इस नए बैन के तहत दादा दादी, नाती पोते, चाचा-चाची, चेचेर या ममेरे भाई बहनों, जीजा और भाभी जैसे रिश्तेदारों को करीबी रिश्तेदार नहीं माना जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से नई गाइडलाइंस बुधवार को सभी अमेरिकी दूतावासों को भेज दी गई हैं। नए निएम अमेरिका में गुरुवार से लागू हो जाएंगे। न्यूज एजेंसी एपी की ओर से यह जानकारी दी गई है।
नए बैन में हैं कुछ छूट भी
बिजनेस या ऐसे व्यवसायिक रिश्तों पर अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि कानूनी बिजनेस या फिर व्यवसायिक जुड़ाव के लिए एक औपचारिक दस्तावेज पेश करना होगा। विदेश विभाग का कहना है कि पत्रकारों, छात्रों, कामगारों या फिर प्रोफेसर्स जिनके पास अमेरिका आने का एक औपचारिक आमंत्रण है उन्हें इस बैन से बाहर रखा गया है। लेकिन यह छूट उन लोगों के लिए नहीं होगी जिनका अमेरिका में कोई बिजनेस है या फिर जो किसी अमेरिकी संस्थान से सिर्फ इसलिए जुड़े होते हैं ताकि नियमों से बचा जा सके। किसी भी होटल में रिजर्वेशन या फिर किराए पर कार लेने, यहां तक कि अगर वह प्री-पेड है तो उसे भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। विदेश विभाग के मुताबिक काउंसल ऑफिसर्स छह देशों से वीजा के लिए अप्लाई करने वाले नागरिकों को छूट दे सकते हैं अगर उन्होंने अमेरिका में अपने संबंधों को साबित कर दिया है।