H1B वीजा धारक कर्मचारियों का बकाया चुकाने के लिए राजी हुई अमेरिकी कंपनी
नई दिल्ली। एक अमेरिकी रोजगार सेवा कंपनी ने लगभग 600 एच -1 बी वीजा धारक कर्मचारियों का करीब 1.1 मिलियन डॉलर (11 लाख डॉलर) का बकाया भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय आईटी प्रफेशनल्स हैं। यह निर्णय लेबोरस वेज एंड ऑवर डिवीजन विभाग की एक जांच के बाद लिया गया है जिसमें पाया गया था कि छुट्टी के दौरान काम बंद हो जाने पर पॉपुलस ग्रुप एच -1 बी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सका था।
बकाया वेतन भुगतान करने के अलावा ट्रॉय, मिशिगन में स्थित पॉपुलस ग्रुप कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पिछले और वर्तमान पेरोल रिकॉर्ड की समीक्षा करेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी 594 एच -1 बी कर्मचारियों को उनका वेतन वापस मिल जाएगा।
अमेरिकी एच-1 बी वीजा की मंजूरी में आयी बड़ी गिरावट
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार 2018 में एच -1 बी वीजा के लिए आवेदन करने वालों की मंजूरी में 0% की गिरावट दर्ज की गई है। यह वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों में लोकप्रिय माना जाता है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने वित्तीय वर्ष 2018 में 335,000 एच -1 बी वीजा को मंजूरी दी, जिसमें नए और नवीकरणीय दोनों शामिल थे। USCIS की वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार, 2017 के पिछले वित्त वर्ष में यह 373,400 से 10% कम था। एच -1 बी की अनुमोदन दर 2017 में 93% से घटकर 2018 में 85% हो गई। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की विश्लेषक सारा पियर्स ने द मर्करी न्यूज के हवाले से कहा, "इस प्रशासन ने एच -1 बी कार्यक्रम के उपयोग पर रोक लगाने के लिए रणनीति बनाई है और ये प्रयास अब आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं। "
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क्या है एच1बी वीजा
एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है। यह किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो। इस वीजा के लिए कुछ शर्तें भी हैं। जैसे इसे पाने वाले व्यक्ति को स्नातक होने के साथ किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता वाला होना चाहिए। साथ ही इसे पाने वाले कर्मचारी की सैलरी कम से कम 60 हजार डॉलर यानी करीब 40 लाख रुपए सालाना होना आवश्यक है। इस वीजा की एक खासियत भी है कि यह अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है, एच-1बी वीजा धारक पांच साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।