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एक और अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्‍ड ट्रंप के अप्रवासियों को शरण देने से प्रतिबंधित करने वाले आदेश पर रोक लगाई

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वॉशिंगटन। अमेरिका की एक और कोर्ट ने राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें गैर-कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अप्रवासियों को शरण देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जबकि एक कोर्ट में यह मामला अभी चल रहा है। आपको बता दें कि मैक्सिको से गैर-कानूनी तरह से अप्रवासी अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। अमेरिकी की सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्‍स ने 2-1 के फैसले में कहा कि जो बैन लाया गया है वह वर्तमान अमेरिकी कानून के तहत अमान्‍य है।

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ट्रंप प्रशासन ने टिप्‍पणी करने से इनकार किया

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रवक्‍ता स्‍टीवन स्‍टैफोर्ड ने इस पर किसी भी तरह की टिप्‍पणी करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उन्‍होंने कहा कि देश में शरणार्थी तंत्र पूरी तरह से टूट चुका है। डिपार्टमेंट ने हालांकि इस बात का भरोसा भी दिलाया कि डिपार्टमेंट की ओर से कोर्ट के आदेश की रक्षा की जाएगी। साथ ही पश्चिमी बॉर्डर पर मौजूद संकट से निबटने के लिए अथॉरिटीज को सही कदम उठाने के लिए भी कहा जाएगा। नौ नवंबर को राष्‍ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका-मैक्सिको बॉर्डर पार करने पर बैन लगा दिया था। उन्‍होंने कहा था कि जो भी आधिकारिक पोर्ट और बॉर्डर के जरिए अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करेगा उसे बैन कर दिया जाएगा। ट्रंप ने इसके साथ ही दाखिल होने वाले लोगों पर एक्‍शन लेने की भी अपील की।

English summary
US appeals court has refused to allow President Donald Trump's ban on asylum for immigrants.
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