ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट से पीएम बोरिस जॉनसन को झटका, संसद निलंबित करने के फैसले को बताया गैर-कानूनी
लंदन। यूके के सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के संसद निलंबित करने के फैसले को गैरकानूनी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक संसद को निलंबित करने के लिए महारानी इलिजाबेथ द्वितीय को दी गई पीएम जॉनसन की सलाह की वैधता पर अपना फैसला सुनाया।
ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि संसद को उसके कर्तव्यपालन से रोकना गलत था। सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट लेडी हाले ने कहा कि इसका हमारे लोकतंत्र के आधारभूत ढ़ांचे पर खासा प्रभाव हुआ। उन्होंने कहा कि 11 जजों ने एकमत से फैसला लिया है और संसद अब निलंबित नहीं है। वो फैसला अब प्रभावहीन हो गया है। लेडी हाले ने कहा कि अब हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स के स्पीकर को अगले कार्यक्रम के बारे में फैसला लेना है।
UK Supreme Court rules Prime Minister Boris Johnson's suspension of parliament was unlawful: Reuters (File pic) pic.twitter.com/3USdHn7xcf
— ANI (@ANI) September 24, 2019
लेडी हाले ने कहा कि महारानी को संसद निलंबित करने की सलाह देने का फैसला गैर-कानूनी था क्योंकि इसका प्रभाव निराशाजनक था। ये किसी तर्कसंगत औचित्य के बिना संसद को इसके संवैधानिक कामकाज करने से रोकने जैसा रहा था। वहीं, कॉमन्स के स्पीकर जॉन बर्को ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 'बिना किसी देरी के' संसद बुलाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अब अति आवश्यक मामले की तरह पार्टी के नेताओं से सलाह लेंगे।
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संसद निलंबित किए जाने पर भी बर्को ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। तब उन्होंने कहा था कि ये पूरी तरह साफ है कि संसद के निलंबन का मकसद 'ब्रेक्जिट पर चर्चा करने से संसद को रोकना और देश के भविष्य को तय करने के उसके कर्तव्य निभाने से रोक जैसा है।' वहीं, ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वे अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ रहे हैं।