पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से 6 सप्ताह के लिए मिली जमानत
लाहौर। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह के लिए जमानत देते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की जिसमें एक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने चिकित्सकीय आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए पाकिस्तान के भीतर चिकित्सा उपचार के लिए छह सप्ताह के लिए जमानत देने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नवाज को देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें कि सुनवाई के दौरान नवाज के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत से आठ सप्ताह तक की जमानत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने 6 सप्ताह का ही आदेश दिया है।
यह भी पढ़ें- भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान का एक और झूठ, मलेशियाई पीएम की फ्लाइट को DGCA ने दी थी मंजूरी
बता दें कि नवाज शरीब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ छह मार्च को सुप्रीम कोर्ट अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को अल-अजीजिया स्टील मिल मामले में चिकित्सकीय आधार पर उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। बचाव पक्ष के वकील ख्वाजा हैरिस ने मामले में तर्क पेश किए और चिकित्सकीय रिपोर्ट का हवाला दिया। इस दौरान उनके वकील ने कोर्ट को बताया था कि तीन बार के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ का 17 अलग-अलग बीमारियों का इलाज चल रहा है। इसके बाद पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 26 मार्च को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।