भारत के भड़कने के बाद पाकिस्तान ने दी सफाई कहा लखवी जेल से बाहर नहीं आयेगा
इस्लामाबाद| इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमले की साजिश रचने के मुख्य आरोपी जकीउर रहमान लखवी को सशर्त रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद भारत का भड़कना स्वाभाविक ही था इसलिए उसने सोमवार शाम को ही पाक उच्चायुक्त को तलब किया जिसके बाद पाकिस्तान ने देर रात अपना बयान मीडिया में जारी करके इस मसले को संभालने की कोशिश की है।
पाकिस्तान ने भारत को भरोसा दिलाया है कि किसी भी सूरत में जकीउर रहमान लखवी को जेल से बाहर नहीं आने देगा क्योंकि जैसे ही वो बेल पर रिहा होगा उसे दूसरे मामलों में हिरासत में ले लिया जायेगा। पाकिस्तान खुद आतंकविरोधी गतिविधियों के लिए सजग है।
पाकिस्तान ने दी सफाई कहा लखवी जेल से बाहर नहीं आयेगा
गौरतलब
है
कि
सोमवार
को
इस्लामाबाद
हाईकोर्ट
ने
लखवी
को
10
लाख
रुपये
का
निजी
मुचलका
भरने
को
कहा
गया
है।
न्यायालय
ने
उसे
हिरासत
में
रखने
के
सरकार
के
आदेश
को
सोमवार
को
निलंबित
कर
दिया।
पाकिस्तान
खुद
आतंकविरोधी
गतिविधियों
के
लिए
सजग
है
लखवी को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश सैय्यद कौसर अब्बास जैदी ने 18 दिसम्बर को जमानत दी थी। लेकिन उसे 19 दिसम्बर को एक बार फिर व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। लखवी ने उसे फिर से हिरासत में लेने के सरकार के फैसले को 26 दिसंबर को चुनौती दी थी।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में लखवी की ओर से अधिवक्ता रिजवान अब्बासी ने पैरवी की और कहा कि अदालत ने उनके मुव्वकिल की याचिका स्वीकार कर ली थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हिरासत में रखा है, जो कि गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि जमानत मौलिक अधिकार का मामला है। वकील की दलील के बाद न्यायालय ने हिरासत के आदेश को निलंबित कर दिया।
गौरतलब है कि लखवी उन सात आतंकवादियों में से एक है जिनपर मुंबई हमले की साजिश रचने और इसमें मदद करने का आरोप है। उसे मुंबई हमले के एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब के बयान पर फरवरी 2009 में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। उसके साथ ही इस मामले में छह अन्य लोगों को भी अरोपी बनाया गया था।