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छात्र को निर्वस्त्र कर बुरी तरह से पीटकर हत्या करने वाले को मौत की सजा

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने ईशनिंदा के झूठे आरोप में छात्र मशाल खान की हत्या मामले में एक दोषी को मौत की सजा और 30 लोगों को दोषी करार दिया है। पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान के मरदन शहर स्थित अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता के छात्र मशाल खान को सैकड़ों छात्रों की भीड़ ने निर्वस्त्र करके बुरी तरह से पीटा और बाद में उसे गोली मार दी।

mashal khan

अधिकारियों ने बताया कि मामले के 57 आरोपियों में से अदालत ने 25 अन्य को 4 वर्ष जेल की सजा सुनाई जबकि 26 अन्य को बरी कर छात्र की हत्या के बाद देशभर में ईशनिंदा कानून के दुरुपयोग को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। भारी संख्या में लोगों ने खान की हत्या पर विरोध जताया था। पाकिस्तानी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस फजल ए सुभान खान ने यह फैसला कल हरिपुर सेंट्रल जेल में सुनाया था। सुरक्षा कारणों के कारण इस मामले की सुनवाई जेल में की गयी थी।

इस मामले में पांच लोगों को उम्रकैद और 25 लोगों को चार-चार साल की सजा दी गई है और 26 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है। मामले का एक आरोपी मियां सईद गत 4 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ का एक तहसील काउंसलर सहित तीन और संदिग्ध अभी फरार हैं।

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English summary
One awarded death sentence, five life imprisonment in Mashal Khan murder case
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