क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

लंदन की कोर्ट ने फिर खारिज की भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका, 24 मई तक रहना होगा जेल में

Google Oneindia News

लंदन। शुक्रवार को भगोड़े हीरा व्‍यापारी नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन कोर्ट ने खारिज कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अरबों रुपयों के घोटाले के मुख्‍य आरोपी नीरव मोदी की जमानत पर अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी। नीरव की जमानत पर यूके की वेस्‍टमिन्‍स्‍टर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए नीरव मोदी यूके की कोर्ट में पेश हुआ। 48 वर्षीय नीरव मोदी एक बिलियन डॉलर के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। 29 मार्च को भी चीफ मजिस्‍ट्रेट एमा आरब्‍यूथोनॉट ने नीरव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

nirav-modi.jpg

29 मार्च को भी चीफ मजिस्‍ट्रेट एमा आरब्‍यूथोनॉट ने नीरव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट को डर था कि नीरव सरेंडर नहीं करेगा। नीरव मोदी के पास 29 मार्च को आए फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए नियम के मुताबिक 28 दिन की समय-सीमा थी। शुक्रवार को जो सुनवाई थी वह उसकी रिमांड के लिए थी। भारत की अपील पर 19 मार्च को नीरव को गिरफ्तार किया गया था। यह तीसरा मौका है जब नीरव की जमानत अर्जी खारिज हुई है। जनवरी 2018 में पीएनबी घोटाला सामने आया था। इसके बाद नीरव के विदेश में होने की खबरें आई थीं। अब भारतीय जांच एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही हैं।

यह भी पढ़ें-लोकसभा चुनावों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए यहां क्लिक करें

Comments
English summary
Fugitive Businessman Nirav Modi's bail rejected by London Court and he will have to stay in jail till 24th May.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X