लंदन की कोर्ट ने फिर खारिज की भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका, 24 मई तक रहना होगा जेल में
लंदन। शुक्रवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन कोर्ट ने खारिज कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अरबों रुपयों के घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की जमानत पर अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी। नीरव की जमानत पर यूके की वेस्टमिन्स्टर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीरव मोदी यूके की कोर्ट में पेश हुआ। 48 वर्षीय नीरव मोदी एक बिलियन डॉलर के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। 29 मार्च को भी चीफ मजिस्ट्रेट एमा आरब्यूथोनॉट ने नीरव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
29 मार्च को भी चीफ मजिस्ट्रेट एमा आरब्यूथोनॉट ने नीरव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट को डर था कि नीरव सरेंडर नहीं करेगा। नीरव मोदी के पास 29 मार्च को आए फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए नियम के मुताबिक 28 दिन की समय-सीमा थी। शुक्रवार को जो सुनवाई थी वह उसकी रिमांड के लिए थी। भारत की अपील पर 19 मार्च को नीरव को गिरफ्तार किया गया था। यह तीसरा मौका है जब नीरव की जमानत अर्जी खारिज हुई है। जनवरी 2018 में पीएनबी घोटाला सामने आया था। इसके बाद नीरव के विदेश में होने की खबरें आई थीं। अब भारतीय जांच एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही हैं।
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