भगोड़े हीरा कोरोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर लंदन की अदालत में सुनवाई शुरू
नई दिल्ली। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन की अदालत में दायर मुकदमे पर आज से सुनवाई शुरू हो गई। नीरव दक्षिण लंदन के वैंड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से सुनवाई में मौजूद हुआ। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में यह सुनवाई पांच दिन तक चलेगी। आपको बता दें कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप हैं।
मार्च में गिरफ्तारी के बाद से ही वह लंदन की जेल में बंद है। भारत में धन शोधन मामले में 49 वर्षीय हीरा व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ब्रिटेन की क्राउन अभियोजन सेवा (सीपीएस) के जरिए भारत सरकार ने नीरव के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर अदालत में मुकदमा दायर दाखिल किया है। कोरोना प्रतिबंधों के मद्देनजर अदालत ने मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने निर्देश दिए थे।
यदि सब कुछ समयबद्ध ढंग से चला तो पांच दिन चलने वाली यह सुनवाई शुक्रवार को खत्म हो सकती है। न्यायाधीश गूजी ने मई में प्रत्यर्पण के पहले चरण की सुनवाई की अध्यक्षता की थी। तब ब्रिटेन की ओर से मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी और धन शोधन का एक प्रथम दृष्टया केस चलाने का अनुरोध किया गया था। भारत सरकार द्वारा साक्ष्य जमा करने के बाद दलीलों को पूरा करने के लिए आगामी सुनवाई की जाएगी।
प्रेस को कार्यवाही से दूर रखने की मांग खारिज हुई
मामले की सुनवाई शुरू होते ही नीरव मोदी के वकील ने जज से प्रेस के सदस्यों को कार्यवाही से दूर रखने का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने प्रेस के सदस्यों से पूछा कि क्या वे इस पर सहमत हैं। प्रेस के सदस्यों से राय लेने के बाद न्यायाधीश ने नीरव मोदी के वकील के इस अनुरोध को खारिज कर दिया।