लंदन: यूके कोर्ट से भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, चौथी बार जमानत अर्जी खारिज
नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी कर देश छोड़कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। यूके हाईकोर्ट ने नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसपर बुधवार को फैसला आया। यूके की कोर्ट ने चौथी बार नीरव मोदी की जमानत की अर्जी खारिज की है।
इसके पहले, सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकील ने दलील दी थी कि नीरव मोदी पेशे से हीरा व्यापारी हैं। जबकि सीपीएस के जरिए इस मामले कहा गया है कि वह भाग जाएंगे। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि हो सकता है कि उनकी ईच्छा न हो, लेकिन साधन हैं। इस मामले में भारत सरकार का पक्ष क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) रख रही है।
सीपीएस ने कहा कि नीरव मोदी फरार हो सकता है जिसपर हीरा व्यापारी के वकील ने दलील दी थी कि सफेदपोश अपराध में पलायन की दर कम है। कोर्ट में नीरव के वकील ने कहा कि स्विट्जरलैंड और अन्य स्थानों पर उनकी संपत्ति फ्रीज की गई हैं। 13700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव साउथ-वेस्ट लंदन की वांड्सवर्थ जेल में बंद है।
नीरव मोदी की जमानत याचिका को कोर्ट ने तीन बार खारिज कर दिया था। चीफ मजिस्ट्रेट एमा आर्बूथनॉट ने वेस्टमिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में तीसरी सुनवाई के दौरान नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह सुनवाई मई माह की शुरुआत में हुई थी। इस मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला दिया।
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गौरतलब है कि पीएनबी के साथ 13700 करोड़ रु की धोखाधड़ी के मामले में देश छोड़कर फरार हुए नीरव मोदी को लंदन में देखा गया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद सीबीआई ने उसकी तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद पता चला कि नीरव मोदी लदंन में है। इस मामले में लंबे वक्त के कार्रवाई चल रही है। उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है।