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नेपाल के पूर्व पीएम ओली और पूर्व गृह मंत्री बाल की बढ़ी मुसीबत, 5 दिन की बढ़ाई गई न्‍यायिक हिरासत

काठमांडू जिला अदालत ने पूर्व नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री बाल कृष्ण खांड को कथित भूटानी शरणार्थी घोटाले के मामले में पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। यह फैसला जिला न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्योपाने की एकल पीठ के समक्ष उनकी पेशी के बाद लिया गया।

अन्य अधिकारियों को भी हिरासत में भेजा गया

ओली और खांड के साथ-साथ उनके सुरक्षा सलाहकार इंद्र जीत राय और गृह मंत्रालय के सचिव निरंजन कुमार भट्टाराई को भी पांच दिन की रिमांड पर भेजा गया।

Nepal former PM Oli

अधिवक्ता, जिनमें ओली के पक्ष में भूषाल शामिल थे, ने हिरासत विस्तार का विरोध करते हुए कानूनी वारंट की कमी की बात कही। इसी तरह, खांड की अधिवक्ता गीता देवी खनाल ने उनकी निरंतर हिरासत के लिए वैध कारण नहीं होने की दलील दी। हालांकि, सरकारी वकीलों ने जांच के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी।

ओली पर क्‍या है आराेप?

इस घोटाले में नेपाली नागरिकों को अमेरिका भेजने के लिए फर्जी भूटानी शरणार्थी कार्ड जारी करने और उन्हें अवैध रूप से विदेश भेजने का आरोप है। इस विवाद ने पूरे देश में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन पैदा कर दिए हैं। यह मामला सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की आशंका को भी उजागर कर रहा है।

ओली के अलावा और कई लोगों को किया गया अरेस्‍ट

इस घोटाले में शामिल कई अन्य व्यक्तियों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें जीवन परियार, नारायण सुबेदी, नरेंद्र केसी, टेक नारायण पांडे, राम शरण केसी, गोविंद चौधरी, हरि भक्त महारजन, शमशेर मियां, सानू भंडारी और सागर राय शामिल हैं।

टेक नारायण पांडे, जो खांड के समय गृह सचिव रहे, को 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। इंद्र जीत राय को 10 मई को हिरासत में लिया गया, जबकि बाल कृष्ण खांड और उनके निजी सचिव प्रतीक थापा को 10 मई की सुबह गिरफ्तार किया गया।

इस मामले ने सरकार के उच्च अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व शीर्ष नेताओं की रिमांड से यह स्पष्ट होता है कि जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है। जैसे-जैसे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं, यह मामला मीडिया और राजनीतिक चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है।

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