इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और बेटी मरियम की जमानत के लिए याचिका दायर
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) सफदर आवाम ने सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह अपील दायर की है। यह अपील शरीफ फैमिली की ओर से एवेनफील्ड कोर्ट में आए केस के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) सफदर आवाम ने सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह अपील दायर की है। यह अपील शरीफ फैमिली की ओर से एवेनफील्ड कोर्ट में आए केस के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस की ओर से इस अपील को कोर्ट में दायर किया गया है। नवाज और उनकी बेटी मरियम को शुक्रवार को लाहौर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस में पाकिस्तान की कोर्ट ने नवाज और मरियम को 10 और सात वर्ष की सजा सुनाई है। फिलहाल नवाज को बेटी के साथ रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है।
दामाद को भी मिली है एक वर्ष की सजा
जियो न्यूज की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस अपील में एवेनफील्उ केस में आए फैसले के खामियों को उजागर किया गया है। अपील में यह भी अनुरोध किया गया है कि कोर्ट के फैसले की जवाबदेही को जीरो कर दिया जाए और तीनों दोषियाों को जमानत पर जेल से रिहा किया जाए। शरीफ के वकील शनिवार को जेल गए थे और यहां पर उनसे कुछ दस्तावेजों पर साइन कराए गए हैं। 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम चुनाव हैं और इससे पहले शरीफ को कोर्ट ने 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। शरीफ परिवार पर लंदन के पॉश इलाके में लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीदने का दोष साबित हुआ है। परिवार इस बात को साबित करने में असफल हो गया था कि इसे खरीदने के लिए उनके पास इनकम कहां से आई थी। नवाज और उनकी बेटी के अलावा दामाद सफदर को बिना जुर्माने के एक वर्ष की सजा सुनाई गई है।