166 लोगों की हत्या का षडयंत्र रचने वाला आतंकी लखवी अब आजाद घूमेगा
बेंगलुरू। मुंबई धमाकों का मुख्य आरोपी जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई के आदेश दे दिये हैं। कोर्ट ने सरकारी वकील की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लखवी को जेल में ही रखने की मांग की थी।
लखवी मामले की लाहौर कोर्ट में यह एक महीने के भीतर चौथी सुनवाई थी। लाहौर कोर्ट के जज मोहम्मद अनवरुल हक ने पंजाब सरकार को जकीउर की रिहाई के आदेश दे दिये हैं। कोर्ट में सरकारी पक्ष की ओर से जो तथ्य पेश किये गये उसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और जकीउर की रिहाई का आदेश दे दिया।
जज ने लखवी को रिहाई से पहले 10-10 लाख रुपए का बॉड भरने को को कहा है। गौरतलब है कि 7 अप्रैल को लखवी की ओर से कोर्ट में रिहाई की याचिका दायर की गयी थी। लखवी के वकील का कहना था कि एलईटी के पूर्व कमांडर को 90 दिनों से ज्यादा पुलिस की हिरासत में रखना गैर कानूनी है। जिसके बाद कोर्ट ने लखवी के पक्ष मे अपना फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि लखवी 2008 के मुंबई धमाकों का मुख्य आरोपी है। लखवी के खिलाफ मुंबई धमाकों की पूरी योजना बनाने का आरोप है। इस धमाके में 166 लोगों की मौत हो गयी थी। वहीं इस धमाके में 300 से अधिक लोग घायल हुए थे।