लॉयन एयर जेट क्रैश में मारे गए पीड़ित के परिवार ने बोइंग कंपनी पर ठोंका मुकदमा
वॉशिंगटन। 29 अक्टूबर को हुए लॉयन एयर जेट क्रैश विमान दुर्घटना में मारे गए 189 यात्रियों में से एक मृतक के परिवार की ओर से बोइंग कंपनी पर केस किया गया है। इस फैमिली ने बोइंग के 737 मैक्स 8 जेट के 'असुरक्षित डिजाइन' को लेकर केस दायर किया है। सीएनएन की ओर से बताया गया है कि इलिनॉय के कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट में गुरुवार को केस दायर किया गया है। यह केस कंपनी के एक नए सिक्योरिटी फीचर पर केंद्रित है, जिस कारण 737 मैक्स 8 जेट सिर्फ कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में 'ऑटो-डाइव' कर सकता है।
डिजाइन बदलाव के बारे में पायलट को नहीं कोई जानकारी
केस में कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि यह पूर्व बोइंग 737 डिजाइनों में एक बदलाव है और कंपनी इस बदलाव के बारे में जानकारी देने में असफल रही है। केस में जो एप्लीकेशन दायर की गई है उसमें कहा गया कि एक्सीडेंट के बारे में कोई पहले से नहीं सोच सकता है। लेकिन क्या बोइंग ने नए 'ऑटो डाइविंग' डिजाइन के कारण लॉयन एयर या असुरक्षित स्थिति को लेकर पायलटों को जरूरी चेतावनी दी थी। पीड़ित रियो नंदा पुत्रामा के माता-पिता के वकीलों के मुताबिक, वह शादी करने के लिए इंडोनेशिया के पंगकल पिनांग के लिए उड़ान भर रहा था। लॉयन एयर के ऑपरेशनल डायरेक्टर जविंगली सिलालाही ने बुधवार को कहा था कि बोइंग नए सिक्योरिटी फीचर के संभावित खतरों के बारे में पायलटों को चेतावनी देने में असफल रहा था। इसके बाद ही गुरुवार को कंपनी के खिलाफ यह केस दायर किया गया। गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को इंडोनेशिया के जकार्ता से उड़ान भरने के 13 मिनटों बाद ही यह जेट क्रैश हो गया था। विमान में सवार सभी 189 लोगों की मौत हो गई।