पाकिस्तान ने जाधव के मामले में सुनवाई टालने के लिए आग्रह, ICJ ने किया खारिज
हेग। पाकिस्तान की जेल में कैद भारत के पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में सुनवाई चल रही है। आईसीजे में चल रही सुनवाई के दूसरे दिन जाधव के मामले में पाकिस्तान अपना पक्ष रख रहा है। आईसीजे में अनवर मंसूर खान पाकिस्तान की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। इससे पहले सोमवार को भारत की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखते हुए पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जाधव को तुरंत रिहा करने की मांग की थी। जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत ने यह मामला आईसीजे में उठाया था।
आईसीजे में पाकिस्तान की तरफ से पक्ष रखते हुए अनवर मंसूर ने आते ही कहा, 'मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आईसीजे को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।' कोर्ट में मंसूर ने कहा कि बलूचिस्तान में रॉ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और यह जाधव खुद स्वीकार कर चुका है। भारत पर आरोप लगाते हुए मंसूर ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान विरोधी गतिविधियां चला रहा है।
मंसूर ने कोर्ट में बताया कि वह खुद 1971 युद्ध के दौरान भारतीय ज्यादतियों का शिकार रहे हैं। कोर्ट को पाकिस्तान के वकील ने बताया कि न्यायिक हिरासत के बाद ही जाधव के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भारत 1947 से कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के पीएम मोदी ने पाकिस्तान तक पहुंचने वाले पानी को रोकने जैसा हथियार बताया था।
बता दें कि जाधव के मामले में पाकिस्तान ने आईसीजे को सुनवाई को स्थगित करने आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने इस खारिज कर दिया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के जज तसादुक हुसैन को दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने सुनावाई को स्थगित करने की मांग की है।