क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाक विदेश मंत्री को ठहराया अयोग्य

By Rahul Sankrityayan
Google Oneindia News

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद अब विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया है। हाईकोर्ट ने बतौर सांसद,ख्वाजा को अयोग्य ठहराया है। आज 3 जजों की विशेष पीठ ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि पाकिस्तान के तहरीके-ए-इंसाफ पार्टी के सदस्य उस्मान डार ने ख्वाजा के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि ख्वाजा के पास UAE का वर्क परमिट है, इसलिए उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाए।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाक विदेश मंत्री को ठहराया अयोग्य

जस्टिसअथार मिनल्लाह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता उस्मान डार द्वारा दायर याचिका पर फैसले की घोषणा की। डार अदालत से ख्वाजा असिफ को अयोग्य घोषित करने के लिए अनुरोध किया था क्योंकि उन्होंने दुबई बैंक खातों का खुलासा नहीं किया और एक इक्कामा (निवास परमिट) के साथ अपनी विदेशी नौकरी जारी रखी।

हालांकि, संघीय मंत्री ने कहा कि वो दोषी नहीं हैं। उन्होंने विदेशी कंपनी से अदालत में एक पत्र भी प्रस्तुत किया। पत्र में कहा गया है, 'ख्वाजा अासिफ कंपनी के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वह पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं।'

ये भी पढ़ें- चाची ने नाबालिग भतीजी को जबरन शराब पिलाकर ब्‍वॉयफ्रेंड से कराया रेप

ये भी पढ़ें- आसाराम के वो 7 कोड वर्ड, जो रेप करने के लिए इस्तेमाल करता था

ये भी पढ़ें- पीड़िता की जुबानी उस रात की पूरी कहानी: आसाराम ने कहा था...

Comments
English summary
Islamabad High Court ruled that Foreign Minister Khawaja Asif stands disqualified
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X