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कुलभूषण जाधव मामला: पाकिस्तान HC ने भारत को वकील नियुक्त करने की दी अनुमति

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को कुलभूषण जाधव मामले में सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि, भारत को जासूसी मामले में कथित संलिप्तता के लिए मौत की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसेना कमांडर की रक्षा के लिए एक वकील नियुक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए।

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Kulbhushan Jadhav Case: 3 सितंबर तक टली सुनवाई, HC ने दी वकील रखने की मंजूरी | वनइंडिया हिंदी
islamabad high court allows India to appoint lawyer for Kulbhushan Jadhav

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण जाधव मामले में उनका कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति दे। पाकिस्तान सरकार ने उनकी या भारतीय सरकार की सहमति के बिना जाधव के लिए एक कानूनी वकील नियुक्त किया था।अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमलोग खुश होंगे अगर भारत कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करता है तो, अदालत ने तीन सितंबर को अगली सुनवाई करने की तारीख दी है।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अतहर मिनल्लाह इस मामले का सुनवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 22 जुलाई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें जाधव के लिए "कानूनी प्रतिनिधि" की नियुक्ति की मांग की गई थी।

बता दें कि,पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस हैं। भारत उन्हें कारोबारी बताता है। पाकिस्तान कहता है कि जाधव को 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत कहता है कि जाधव को ईरान से अगवा करके लाया गया। 2017 में पाकिस्तानी की फौजी अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई। भारत आईसीजे गया। वहां सजा के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। पाकिस्तान से कॉन्सुलर एक्सेस देने को कहा गया।

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English summary
islamabad high court allows India to appoint lawyer for Kulbhushan Jadhav
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