ICJ आज सुनाएगी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मिली मौत की सजा पर फैसला
पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट की ओर से कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा पर भारत और पाकिस्तान की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में 15 मई को सुनवाई पूरी हुई है।
हेग। नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) की ओर से आज कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इंडियन नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर जाधव को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है।
15 मई को पूरी हुई है सुनवाई
आईसीजे आज दोपहर 3:30 बजे जाधव के केस में फैसला देगा जिसका सुनवाई 15 मई को पूरी हुई है। आठ मई को भारत ने जाधव की सजा पर रोक लगाने के लिए आईसीजे की शरण ली थी। इसके बाद नौ मई को आईसीजे ने पाकिस्तान से जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए कहा था। भारत की ओर से इस मामले को जाने-माने वकील हरीश साल्वे कोर्ट में पेश किया था। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने कुलभुषण जाधव को काउंसलर से मिलने न देकर विएना संधि को तोड़ा है। पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी और भारत की इंटेलीजेंस एजेंसी रॉ का एजेंट होने का आरोप लगाया था। वहीं भारत ने पाकिस्तान के इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था। आईसीजे में 15 जजों की एक बेंच जाधव के मामले पर फैसला लेगी।
पाक की एक अपील को आईसीजे ने ठुकराया
कुलभूषण जाधव मामले में जिस समय पाकिस्तान की ओर से पैरवी हो रहे थे उस समय आईसीजे ने उसे करारा झटका दिया था। पाक की ओर से अनुरोध किया गया था कि कोर्ट उसे जाधव के उस इकबालिया बयान का वीडियो चलाने की अनुमति जो उसने रिकॉर्ड किया है। कोर्ट ने पाक के इस अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया था। जाधव की पैरवी कर रहे हरीश साल्वे ने इस पर कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जाधव के इकबालिया बयान वाला वीडियो चलाकर साबित करेगा कि वह भारत की ओर से भेजा गया जासूस है। इसके साथ ही पाक, भारत पर जासूसी गतिविधियों को चलाने अपने आरोपों को पुख्ता करना चाहता था।