मिस्र: पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को तीन साल की सजा
काहिरा। मिस्र के काहिरा क्रिमिनल कोर्ट ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को तीन साल की सजा सुनाई है। मुर्सी के ऊपर न्यायपालिका का अपमान करने का आरोप है और उनके साथ 19 अन्य लोगों को भी तीन साल की सजा हुई है। 2013 में सेना द्वारा मिस्र की सत्ता से बेदखल करने के बाद मुर्सी दो अन्य मामलों में भी 45 साल की सजा झेल रहे हैं।
मुर्सी के अलावा कई पत्रकारों और एक्टिविस्टों पर को भी सजा हुई है। मुर्सी को इसके साथ ही आदेश दिया गया कि वह न्यायाधीशों के सिंडिकेट के प्रमुख और अन्य न्यायाधीश को 20 लाख पाउंड का भुगतान करें, जबकि 22 अन्य प्रतिवादियों को सिंडिकेट के प्रमुख को 10 लाख पाउंड का भुगतान करने को कहा गया।
हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के वकील ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। मुर्सी 2011 में लोकतांत्रिक रूप से चुनकर सत्ता में आए थे, लेकिन जनरल अब्देल फतह-अल-सीसी ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर तुरंत गिरफ्तार कर लिया था।
मुर्सी के ऊपर 2012 में आंदोलकारियों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाने और उनकी हत्या कराने का आरोप है। इसके लिए उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा एक अन्य केस में कतर के लिए जासूसी करने के लिए भी उन्हें मिस्र की एक कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई थी।