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दो आम चुराने पर मिली तीन महीने की कैद और एक लाख का जुर्माना, भारत भी भेजा जाएगा

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नई दिल्ली। दुबई में दो आम चुराने के मामले में एक शख्स को तीन महीने की कैद और एक लाख जुर्माना लगाया गया है। दुबई की एक अदालत ने सोमवार को ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसले में इस भारतीय वर्कर को भारत वापस भेजने का भी आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक, 2017 में इस शख्स ने दो आम चुराकर खाए थे। इसी मामले में उसे पकड़ा गया और फिर मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जिसमें अब सजा का ऐलान किया गया है।

आम चुराना पड़ा महंगा, जाना पड़ गया जेल

आम चुराना पड़ा महंगा, जाना पड़ गया जेल

दो आम चुराने के मामले में कोर्ट ने 27 साल के भारतीय शख्स को 5,000 दिरहम यानी करीब एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही तीन महीने के कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा कि ये शख्स 11 अगस्त, 2017 को दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर यात्री के सामान को कन्वेयर बेल्ट पर रख रहा था इसी दौरान उसने दो आम चुराया था। इन आमों की कीमत लगभग 6 दिरहम यानी करीब 115 रुपये थी।

दुबई की अदालत ने सुनाया फैसला

दुबई की अदालत ने सुनाया फैसला

गल्फ न्यूज की खबर के मुताबिक रिकॉर्ड में ये नजर आया कि अगस्त 2017 में इस शख्स ने आम चुराकर खाए थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। एयरपोर्ट की सिक्युरिटी ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में पाया कि कर्मचारी ने भारत जाने वाले यात्रियों के बैग से आम निकाला था। पुलिस पूछताछ में भी इस शख्स ने बैग खोलने की बात मानी थी लेकिन चोरी के आरोपों को इनकार कर दिया था। हालांकि 2017 के मामले में अब उसे सजा सुनाई गई है।

15 दिन में फैसले के खिलाफ कर सकता है अपील

15 दिन में फैसले के खिलाफ कर सकता है अपील

जानकारी के मुताबिक, अप्रैल 2018 में इस मामले में आरोपी को पुलिस ने समन किया और मामले को लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया और उसके घर की तलाशी ली गई थी। फिलहाल आरोपी शख्स के पास कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 15 दिन का समय है।

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English summary
Dubai court order deportation of an Indian worker for stealing two mangoes.
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