पाकिस्तान असेंबली में पेश हुआ ICJ ऑर्डिनेंस बिल, कुलभूषण जाधव को मिलेगा अपील का अधिकार
नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में चल रहा है। अब आईसीजे की फटकार का असर पाकिस्तान पर साफ देखने को मिल रहा है। सोमवार को पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा एवं पुनर्विचार अध्यादेश बिल 2020 (ICJ ऑर्डिनेंस बिल) पेश किया। इसके बाद वहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। साथ ही इमरान सरकार पर कई आरोप लगाए।
दरअसल पाकिस्तान ने जो ICJ ऑर्डिनेंस बिल पेश किया है, उसके पास होने के बाद कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार मिल जाएगा। पाकिस्तान में विपक्षी दलों का कहना है कि इमरान सरकार जाधव को बचाना चाहती है, जिस वजह से ये बिल लेकर आई है, जबकि सरकार का कहना है कि ICJ का अधिकार क्षेत्र होने के चलते उनके हाथ बंधे हैं।
2017
में
सुनाई
गई
थी
सजा
भारतीय
नौसेना
के
रिटायर्ड
अधिकारी
कुलभूषण
जाधव
पाकिस्तान
की
जेल
में
बंद
हैं।
अप्रैल
2017
में
पाकिस्तान
सैन्य
अदालत
ने
जाधव
को
जासूसी
और
आतंकवाद
के
आरोप
में
मौत
की
सजा
सुनाई
थी।
इसके
बाद
भारत
ने
जाधव
तक
कॉन्सुलर
पहुंच
से
इनकार
करने
और
मौत
की
सजा
को
चुनौती
देने
के
लिए
पाकिस्तान
के
खिलाफ
आईसीजे
का
दरवाजा
खटखटाया
था।
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और ड्रग्स, हथियार सप्लाई करवाने वाले BSF जवान को किया गया बर्खास्त
ICJ
की
फटकार
के
बाद
कॉन्सुलर
एक्सेस
पाकिस्तान
लंबे
वक्त
से
कुलभूषण
को
कॉन्सुलर
एक्सेस
नहीं
दे
रहा
था।
जिस
वजह
से
आईसीजे
में
उसे
फटकार
भी
लग
चुकी
थी।
इस
महीने
पाकिस्तान
सरकार
ने
कुलभूषण
को
दो
बार
कॉन्सुलर
एक्सेस
दिया,
लेकिन
जब
भारतीय
उच्चायोग
के
अधिकारी
जाधव
से
मिलने
पहुंचे
तो
वहां
पाकिस्तान
के
सुरक्षाकर्मी
और
अधिकारी
थे।
जिस
पर
भी
भारत
ने
आपत्ति
जताई
थी।