कुलभूषण की फांसी पर रोक, भारत को काउंसलर एक्सेस मिलेगा, ICJ का फैसला

हेग। नीदरलैंड्स स्थित अंतरराष्‍ट्रीय अदालत (आईसीजे) में 17 जुलाई को भारत के हिस्‍से बड़ी जीत आई। आईसीजे ने न सिर्फ कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी बल्कि पाकिस्‍तान को आदेश दिया कि वह जाधव को काउंसलर एक्‍सेस मुहैया कराए। आईसीजे की 16 जजों की बेंच ने न सिर्फ पाकिस्‍तान को विएना कनवेंशन के उल्‍लंघन पर फटकार लगाई बल्कि पाकिस्‍तान के हर तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया। आईसीजे ने पाक के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि भारत ने इस संस्‍था का प्रयोग अपने राजनीतिक मंशा के लिए किया है।

 पाकिस्‍तान को दिया सजा पर विचार करने का आदेश

पाकिस्‍तान को दिया सजा पर विचार करने का आदेश

आईसीजे की अधिकारी रीमा उमर ने इस पूरे मसले पर ट्वीट कर दी विस्‍तार से जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि आईसीजे ने भारत के पक्ष में दिया है फैसला। कोर्ट ने जाधव के काउंसलर एक्‍सेस के अधिकार को बरकरार रखा है और इसे उनका मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने पाकिस्‍तान को आदेश दिया है कि वह मौत की सजा के फैसले पर पुर्नविचार करे। इंडियन नेवी से कमांडर की रैंक से रिटायर हुए जाधव को पाकिस्‍तान ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी।

फांसी की सजा नहीं दी जाएगी

फांसी की सजा नहीं दी जाएगी

कोर्ट ने हालांकि भारत की तरफ से जाधव की रिहाई की मांग, मिलिट्री कोर्ट के फैसले को रद्द करने और उनकी भारतसुरक्षित रिहाई को मानने से इनकार कर दिया है। रीमा उमर, साउथ एशिया के लिए इंटरनेशनल लीगल एडवाइजर हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जाधव को तब तक फांसी न दी जा सकती जब तक कि पाकिस्‍तान प्रभावी तरीके से अपने फैसले पर पुर्नविचार नहीं करता।

काउंसलर एक्‍सेस हर हाल में मिले

काउंसलर एक्‍सेस हर हाल में मिले

कोर्ट ने माना कि पाकिस्‍तान ने काउंसलर एक्‍सेस मुहैया न कराकर विएना कनवेंशन के आर्टिकल 36 (1) का उल्‍लंघन किया। आईसीजे ने कहा कि फांसी की सजा पर रोक एक अपरिहार्य स्थिति है और इसे प्रभावी तरीके से जाधव के केस में माना जाना चाहिए। आईसीजे ने कहा कि पाकिस्‍तान ने भारत को संपर्क के अधिकार, जाधव से मिलने और उनके कानूनी प्रतिनिधित्‍व के अधिकारी से वंचित रखा। ऐसे में पाकिस्‍तान ने कई तरह से विएना संधि तोड़ा है।

क्‍या थीं आईसीजे में भारत की मांगे

क्‍या थीं आईसीजे में भारत की मांगे

भारत ने आईसीजे में पांच बिंदुओं के तहत अपील की थी। भारत ने काउंसलर एक्‍सेस, मौत की सजा खत्‍म करने, असैन्‍य कोर्ट में सामान्‍य कानूनों के तहत उनका निष्‍पक्ष ट्रायल करने, उनके लिए कानूनी प्रतिनिधि की व्‍यवस्‍था करने के अलावा सुरक्षित रिहाई की मांग भी की थी। पाक ने जाधव को किसी अज्ञात जगह पर रखा हुआ है।

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