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बांग्लादेश: शेख हसीना की रैली पर अटैक के आरोप में खालिदा जिया के बेटे को उम्र कैद और 19 को मौत की सजा

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ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे को ढाका कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। ढाका के स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को विपक्ष की नेता खालिदा जिया के बेटे तारीक रहमान को उम्र कैद के साथ-साथ 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 2004 में आवामी लीग रैली पर हुए अटैक के मामले में सजा सुनाई है, जिसमें 24 की मौत और 500 लोग घायल हुए थे।

बांग्लादेश: खालिदा के बेटे को उम्र कैद, 19 को मौत की सजा

खालिदा जिया के जेल जाने के बाद उनके बेटे तारीक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का अगला उत्ताराधिकार माना जा रहा था, लेकिन कोर्ट के फैसले ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 2004 में शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड अटैक में रहमान को मुख्य आरोपी माना गया था। इस हमले में हसीना को भी काफी चोटें आई थीं। इस दर्दनाक हमले में आवामी लीग की वुमन फ्रंट की चीफ और पूर्व राष्टपति की पत्नी इवी रहमान की मौत हुई थी।

कोर्ट ने इस मामले में पिछले महीने 20 सितंबर को अपनी सुनावाई खत्म की थी और आज 10 अक्टूबर को अपने फैसले में खालिदा जिया के बेटे को उम्र कैद और 19 लोगों की मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे ढाका में सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए 4,000 सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी है।

इस हमले की जांच में रहमान और बीएनपी के अन्य लोगों को मुख्य आरोपी घोषित किया गया, जिन्होंने हमले को अंजाम देने की साजिश रची थी। रहमान फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है, जिसे बांग्लादेश सरकार भगोड़ा घोषित कर चुकी है। रहमान ने ब्रिटिश सरकार को शरण देने की अपील भी की है, लेकिन वहां की सरकार ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने बीएनपी के पूर्व दो मंत्रियों और कई इस्लामिक कट्टरपंथियों को भी आजीवन जेल में डाल दिया है। गौरतलब है कि करप्शन के मामले में जेल जा चुकी खालिदा जिया फिलहाल जमानत पर बाहर है।

ये भी पढ़ें: पूर्व पीएम खालिदा जिया को करप्‍शन केस में 5 साल कैद, पूरे बांग्‍लादेश में हाई अलर्ट, बीएनपी के सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में

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English summary
Bangladesh ex-PM Khaleda Zia’s son sentenced to life in 2004 grenade attack case
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