पूर्व पीएम खालिदा जिया को करप्शन केस में 5 साल कैद, पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट, बीएनपी के सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। खालिदा जिया और उनके बेटे के खिलाफ 2008 से ढाका कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था।
ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। खालिदा जिया और उनके बेटे के खिलाफ 2008 से ढाका कोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था। सजा सुनाए जाने के वक्त खालिदा जिया खुद कोर्ट में मौजूद थीं। उन्हें सजा का ऐलान किए जाने से पहले ही शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया था।
पार्टी कार्यकर्ता हिरासत में
द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, सजा सुनाए जाने के बाद खालिदा जिया के रिश्तेदार रोने लगे। खालिदा ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, 'आई विल बी बैक मतलब मैं वापस आऊंगी।' स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में इस समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और खालिदा के राजनीतिक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया।
37 मामलों में आरोपी हैं जिया
ट्रस्ट में भ्रष्टाचार को लेकर खालिदा जिया के खिलाफ 2008 में मामला दर्ज हुआ था। भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) ने खालिदा, उनके बेटे तारिक रहमान और चार अन्य के खिलाफ 2.1 करोड़ टका के गबन के आरोप में केस दर्ज किया था। 2008 में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम. इनायतुर रहीम और न्यायाधीश शहीदुल करीम ने खालिदा जिया के खिलाफ यह फैसला दिया है। 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं खालिदा कुल 37 मामलों में आरोपी हैं।
बांग्लादेश में सुरक्षा कड़ी
प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ताधारी अवामी लीग ने कहा कि बीएनपी ने फैसले को लेकर कोई अशांति उत्पन्न करने का प्रयास किया तो उनके कार्यकर्ता पुलिस की सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। मीडिया की खबरों के अनुसार पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से बीएनपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं सहित 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं को इस संदेह में गिरफ्तार किया है कि यदि जिया को दोषी ठहराया गया तो वे हिंसा उत्पन्न कर सकते हैं।
क्या है पूरा मामला
जिया (72 साल) के खिलाफ यह फैसला ढाका के एक स्पेशल कोर्ट-5 ने सुनाया। जिया और उनके बेटे व बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारिक रहमान सहित पांच अन्य के खिलाफ जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट के लिए जारी 2.1 करोड़ टका (1.63 करोड़ रुपए) विदेशी चंदे के गबन करने के आरोप हैं। जिया ने 30 नवंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद को अलग कर लिया था।