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1 अक्‍टूबर से Delhi-NCR में हर चार पहिया वाहनों पर लगेंगे रंगीन स्‍टीकर, जानिए किस रंग का क्‍या होगा मतलब

By Ankur Kumar Srivastava
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नई दिल्‍ली। एक जरूरी और अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस योजना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत पूरे दिल्ली-एनसीआर में चार पहिया वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर लगाए जाएंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वाहनों पर होलोग्राम आधारित रंगीन स्‍टीकर लगाने के सुझाव पर सहमत हैं, जिससे पता चल सकेगा कि वाहनों में किस तरह के ईंधन (डीजल, पेट्रोल या फिर सीएनजी) का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह योजना अक्तूबर से लागू होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि हल्के नीले रंग के होलोग्राम आधारित स्‍टीकर पेट्रोल एवं सीएनजी से चलने वाली कारों में लगाए जाएंगे।

1 अक्‍टूबर से Delhi-NCR में हर चार पहिया वाहनों पर लगेंगे रंगीन स्‍टीकर, जानिए किस रंग का क्‍या होगा मतलब

जबकि नारंगी रंग के होलोग्राम आधारित स्‍टीकर डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। कोर्ट ने मंत्रालय से यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक और हाईब्रीड गाड़ियों के लिए हरे रंग के स्टीकर पर सोचा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के लिए होलोग्राम आधारित स्‍टीकरों पर सड़क परिवहन मंत्रालय के सुझाव को स्वीकार कर मंत्रालय से कहा कि इसे दिल्ली-एनसीआर में 30 सितंबर तक लागू करें।

आपको बता दें कि बीते 30 जुलाई को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि स्टिकर को वाहनों पर रखने के लिए 'कोई आपत्ति नहीं है'। इन स्‍टीकरों से कार के बारे में यह जानकारी मिलेगी कि यह बिजली, हाइब्रिड, डीजल से चलती है। खंडपीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने अवगत कराया था कि एक वकील द्वारा इस संबंध में किए गए सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं थी, जो वायु प्रदूषण मामले में अदालत में एमिकस क्यूरी के रूप में सहायता कर रहे है।

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English summary
As part of its pollution reduction efforts and easy implementation of odd-even scheme in the Delhi-NCR, the Supreme Court has approved the plan for hologram-based colour-coded stickers that would indicate the nature of the vehicle- petrol, electric, hybrid, diesel or BS-VI compliant.
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