शादी के लिए मैट्रीमोनियल वेबसाइट ने नहीं भेजे अच्छे लड़के, महिला ने किया केस, अब कंपनी देगी 70 हजार
शादी के लिए मैट्रीमोनियल वेबसाइट से उपयुक्त लड़के न मिलने पर एक महिला ने वेबसाइट के खिलाफ मुकदमा कर दिया और जीत भी गई। अब मैट्रीमोनियल वेबसाइट को महिला को मेंबरशिप की राशि के साथ-साथ हर्जाना और मुकदमेबाजी की लागत भी देनी होगी।
नई दिल्ली। शादी के लिए मैट्रीमोनियल वेबसाइट से उपयुक्त लड़के न मिलने पर एक महिला ने वेबसाइट के खिलाफ मुकदमा कर दिया और जीत भी गई। अब मैट्रीमोनियल वेबसाइट को महिला को मेंबरशिप की राशि के साथ-साथ हर्जाना और मुकदमेबाजी की लागत भी देनी होगी। ये मामला चंडीगढ़ का है जहां एक महिला ने उपयुक्त लड़का न मिलने पर वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम चली गई।
वेबसाइट को महिला ने दिए 58,650 रुपये
चंडीगढ़ की रहने वाली एक महिला ने मैचमेकिंग के लिए एक मैट्रीमोनियल वेबसाइट वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड को 58,650 रुपये दिए थे। उन्होंने 2 जून, 2016 को ये रुपये देकर कंपनी का 12 महीने का रॉयल प्लान लिया था। कंपनी ने उनके लिए 21 संभावित साथियों को चुनकर उनकी जानकारी महिला को दी थी। इसके बाद महिला द्वारा चयनित साथियों के साथ मीटिंग सेट की गई। महिला का कहना है कि जो प्रोफाइल उन्हें भेदे गए थे वो बेमतलब थे।
मैट्रीमोनियल कंपनी ने बताई महिला की गलती
महिला ने कहा कि भेजे गए मैच व्यर्थ थे और उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने कंपनी को उपयुक्त मैच भेजने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद महिला ने 30 जुला, 2016 को कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का कहना है कि कस्टमर (महिला) ने खुद ही डील खत्म कर दी थी। कंपनी ने कहा कि वो 21 प्रोफाइल प्रदान करने के लिए बाध्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 37 प्रोफाइल भेजा। कंपनी ने जवाब में कहा कि महिला ने मीटिंग्स कैंसिल करना शुरू कर दिया और उनके कर्मचारियों की कॉल उठाना भी बंद कर दिया।
अब कंपनी महिला को चुकाएगी 70,000 रुपये
दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने महिला के हक में फैसला सुनाया। फोरम ने कहा कि शिकायतकर्ता और कंपनी के बीच हुई फोन कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने से ये साबित नहीं होता कि महिला की डिमांड पूरी की गई। 'अगर संभावित मैचों के पूर्ण विवरण आपने ग्राहक को भेजे होते, तो चीजें अलग-अलग हो सकती थीं।' फोरम ने वेडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाते हुए फीस के 56,650 रुपये के साथ-साथ 7,000 रुपये हर्जाना और 5,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत देने का आदेश दिया है।
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