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कारवां मैगजीन मानहानि: दो गवाहों ने विवेक डोभाल के समर्थन में दर्ज कराया बयान, 22 फरवरी को प्री समन

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नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एनएसए अजित डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की ओर से 'कारवां' और कांग्रेस के जयराम रमेश के खिलाफ मानहानि की शिकायत में अमित शर्मा, निखिल कपूर के बयान को पूरा करने के बाद 22 फरवरी को प्री समन करने का फैसला किया है। बता दें कि विवेक डोभाल ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कैरवां मैगजीन के ए़डिटर-इन-चीफ और पत्रकार कौशल श्रॉफ के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने 22 फरवरी को प्री समन करने का फैसला किया है।

witnesses record statement in support of Vivek Doval in defamation case against Caravan

कांग्रेस नेता ने कारवां मैगजीन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए विवेक डोभाल पर मनी लांड्रिंग के आरोप लगाए थे। कैरवां मैगजीन में छपे एक लेख में कहा गया था कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के 13 दिन बाद यानी 21 नवंबर 2016 को विवेक डोभाल ने टैक्स हेवन केमैन आईलैंड में जीएनवाई एशिया फंड नाम की हेज फंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि क्या बीजेपी ब्लैकमनी को संस्थागत करने की कोशिश कर रही थी।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि इस पर सवाल उठाए जाने चाहिए कि 2000 से 2017 तक RBI के आंकड़ों के अनुसार, भारत को केमैन से 8,300 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कैसे प्राप्त हुआ। जबकि अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच मात्र केवल एक साल में 8,300 करोड़ रुपया भारत आया। जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि अजित डोभाल के दूसरे बेटे शौर्य डोभाल केमैन आइलैंड स्थित एक अन्य कंपनी जेउस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एडवाइसर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख हैं और जेएनवाई एशिया और इस कंपनी के बीच भी कनेक्शन है।

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English summary
witnesses record statement in support of Vivek Doval in defamation case against Caravan
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