Winter Vacation Supreme Court: कब से है सुप्रीम कोर्ट में विंटर ब्रेक और अर्जेंट मामलों पर कैसे होगी सुनवाई?
Winter Vacation Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में हर साल नियम के मुताबिक सर्दी और गर्मी की छुट्टियां होती हैं। इस दौरान कोर्ट का नियमित कामकाज बंद रहता है और सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई होती है। 17 दिनों की विंटर वेकेशन से पहले अर्जेंट मामलों को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट निर्देश दिया है। सीजेआई के निर्देश के मुताबिक, अर्जेंट बताकर तत्काल सुनवाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ अपवाद स्वरूप मामलों को ही सुनवाई के लिए अर्जेंट माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में सर्दी की छुट्टियां 4 जनवरी तक रहेंगी। रेगुलर सुनवाई 5 जनवरी 2026 से शुरू होगी। ऐसे में कई वकीलों ने अपने मामलों को अर्जेंट बताते हुए तुरंत लिस्टिंग की मांग रखी थी। उनका तर्क था कि लंबी छुट्टियों के कारण जरूरी मामलों में देरी से न्याय प्रभावित हो सकता है।

Winter Vacation Supreme Court: 5 जनवरी से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सर्दी की छुट्टियां इस बार कुल 17 दिनों की होगी। 21 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी और इस दौरान कोर्ट का नियमित कामकाज नहीं होगा। सिर्फ अर्जेंट मामलों की विशेष सुनवाई हो सकती है। 5 जनवरी से कोर्ट की नियमित सुनवाई शुरू होगी।
CJI ने अर्जेंट मामलों पर की स्पष्ट टिप्पणी
- CJI ने यह भी साफ किया कि अर्जेंसी का मतलब सिर्फ जल्द सुनवाई की इच्छा नहीं है। उन्हीं केस को अर्जेंट माना जाएगा, जिसमें जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या बेहद गंभीर कानूनी अधिकारों से जुड़ा तत्काल खतरा हो।
- सामान्य या नियमित मामलों को अर्जेंट बताकर छुट्टियों से पहले सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अर्जेंट मामलों की आड़ में बढ़ती भीड़ और अनावश्यक दबाव को नियंत्रित करना प्राथमिकता है।
- CJI का कहना था कि अगर हर मामले को अर्जेंट मान लिया जाए, तो न्यायिक प्रक्रिया ही प्रभावित होगी। जजों के लिए न्यायसंगत निर्णय देना मुश्किल हो जाएगा।
Supreme Court के फैसले का होगा दूरगामी असर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्यायिक अनुशासन की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब कोर्ट की छुट्टियों के दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई अपवाद के तौर पर ही होगी। वकीलों को मामले की गंभीरता और अर्जेंसी साबित करने के लिए ठोस आधार देना होगा।
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