क्या मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर मिलेगी UP से भी कठोर सजा? इन प्रावधानों पर हो रहा विचार
नई दिल्ली। शादी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर अध्यादेश पेश किया गया जिसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी। जिसके बाद अब यूपी में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अब गैर-कानूनी हो गया है। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू होने के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार भी शख्त कानून लाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में बताते हुए कहा कि अन्य राज्यों के खिलाफ एमपी में लव जिहाद कानून कठोर और अलग होने जा रहा है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाकि राज्यों में बनाए जा रहे या बने लव जिहाद कानूनों की तुलना में यह मध्य प्रदेश में काफी कठोर और अलग होने वाला है। नए कानून में मध्य प्रदेश सरकार संपत्ति कुर्क, गुजारा भत्ता देने के प्रावधान को जोड़ने पर भी विचार कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने कानून में कई ऐसे प्रवधानों को जोड़ा है जो दूसरे राज्यों से काफी अलग हैं। कानून में पीड़ित को गुजाराभत्ता देने, दोषी की संपत्ति कुर्क करने जैसे प्रवधान जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कथित लव जिहाद रोकने के संबंध में 'मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020' लाने वाली है।
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गौरतलब है कि लव जिहाद के मामलों के खिलाफ यूपी सरकार के मंत्रिमंडल ने 24 नवंबर को मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी थी, राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को को गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध बना दिया गया। इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद अभ मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर कार्यवाही तेज कर दी गई है। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह ने कहा था कि अब कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर शादी के नाम पर या धोखे से धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा।