बर्थडे पर की थी पति की हत्या, बेटी ने बताई अदालत को सच्चाई, महिला को उम्रकैद
बर्थडे पर की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
नई दिल्ली। गाजियाबाद में छह साल पहले जन्मदिन पर पति की हत्या में दोषी पाई गई महिला को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने महिला राज पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। राज ने पति अजित को पिस्टल से गोली मार दी थी। जिसमें मृतक की मां ने पत्नी और एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। जिसमें छह साल बाद सजा हुई है।
बेटी की गवाही से हुई सजा
मुकदमें में अदालत में कुल नौ गवाह पेश किए गए। अदालत ने मृतक और आरोपी की 12 वर्षीय बेटी की गवाही को आधार मानते हुए सजा सुनाई। मृतक अजीत दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल था। आरोप था कि पत्नी राज के मुकेश नाम के शख्स से अवैध संबंधों के चलते उसने अजीत की थी।
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बर्थडे पार्टी के बाद हुई थी हत्या
अप्रैल 2013 में राज के जन्मदिन पर अजीत बालियान और उनकी बेटी बाहर खाना खाकर लौ टेथे। रात करीब डेढ़ बजे अजीत की पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की मां सावित्री देवी ने पुत्रवधू राज और पड़ोस के रहने वाले मुकेश के बीच अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक की मां सावित्री देवी की शिकायत पर साहिबाबाद थाने की पुलिस ने 12 अप्रैल को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
अदालत ने दूसरे आरोपी को बरी किया
मृतक की मां का आरोप था कि राज का मुकेश से संबंध था। इसको लेकर अजीत और राज में झगड़ा होता था। इसी के चलते अजीत की हत्या हुई। मृतक की बेटी ने अदालत में दर्ज बयान में कहा था कि उसकी मां राज बालियान ने ही लाइसेंसी पिस्टल से पिता अजीत को गोली मारी थी। सबूत के अभाव में मुकेश को अदालत ने बरी कर दिया।
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