वैक्सीनेशन की धीमी गति पर केरल HC ने केंद्र को फटकारा, कहा- RBI से मिले फंड से क्यों नहीं खरीदी वैक्सीन?
कोच्चि, मई 24। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या सरकार RBI के द्वारा हाल ही में घोषित किए गए सरप्लस फंड का इस्तेमाल वैक्सीन की खरीद में कर सकती है? आरबीआई ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को वैक्सीनेशन के संबंध में भ्रम को हल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस चंद्रन और एमआर अनीता की बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने कहा है, "केरल की आबादी 136.7 मिलियन है और RBI ने केंद्र को लाभांश के रूप में 99,000 करोड़ रुपए दिए हैं। बजट में अनुमानित से आधे से अधिक ... आपको लगभग मिल गया है। 54 करोड़ रुपये आपको अधिक मिले हैं, फिर भी आपको अधिक वैक्सीन देने में क्या दिक्कत हो रही है?
केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो नागरिकों को मुफ्त में टीका उपलब्ध क्यों नहीं करा रही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आपके पास इतना पैसा है। आप इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते? यदि केंद्र सरकार (टीके) खरीदती है, तो आप इसे 150 रुपये में प्राप्त करते हैं... क्या यह आपके लिए सही समय नहीं है? "
आपको
बता
दें
कि
पिछले
हफ्ते
भी
वैक्सीन
की
कमी
को
लेकर
केंद्र
सरकार
को
आड़े
हाथ
लिया
था।
हाईकोर्ट
ने
कहा
था
कि
राज्य
को
आवश्यक
मात्रा
में
वैक्सीन
आखिर
कब
मिलेगी।
कोर्ट
ने
केंद्र
के
वकील
से
कहा
था
कि
राज्य
में
स्थिति
बहुत
गंभीर
है
और
अगर
मौजूदा
गति
से
टीकाकरण
होता
है,
तो
राज्य
में
सभी
को
टीका
लगने
में
दो
साल
लगेंगे।
केरल
में
लोगों
के
टीकाकरण
के
आंकड़ों
के
मुताबिक,
यहां
अब
तक
19,51,126
लोगों
को
दोनों
डोज
मिल
चुकी
हैं,
जबकि
62,72,095
लोगों
को
एक
डोज
मिल
चुकी
है।