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WhatsApp के जरिए पेमेंट को लेकर कंपनी ने SC में कही ये बात

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नई दिल्ली। जिस तरह से हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो के तकरीबन 9 फीसदी शेयर खरीदने का ऐलान किया था, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि व्हाट्सएप के जरिए भी पैसे का लेनदेन किया जा सकेगा। लेकिन इन कयासों के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, जिसपर सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप की ओर से एक अंडरटेकिंग दी गई है जिसमे कहा गया है कि भारत में पैसों के लेनदेन के लिए तय किए गए मानदंडों का पालन किए बगैर पेमेंट सेवा की शुरुआत नहीं की जाएगी।

whatsapp

दरअसल व्हाट्सएप को यूपीआई के माध्यम से भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार में संचालन के विस्तार की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका जी2चैंबर्स नाम की एक एनजीओ ने दायर की थी। व्हाट्सएप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना आरबीआई की अनुमति लए व्हाट्सएप पेमेंट सेवा का विस्तार या शुरुआत नहीं करेगा।

बता दें कि फेसबुक और जियो के बीच हुई साझेदारी की वजह से देश में करीब 3 करोड़ छोटे किराना स्टोर्स की कार्यशैली पूरी तरह से बदलने की संभावना है। इस डील से एक ही झटके में देश के तीन करोड़ गली-मोहल्लों में मौजूद किराना दुकानों को ऑनलाइनल बिजनेस का मौका मिल सकता है। आप व्हाट्सएप के जरिए ही अपने नजदीकी किराना स्टोर्स को ऑर्डर दे सकते हैं। इस डील से जहां फेसबुक को भारत में अपना कस्टमर बेस और ज्यादा बढ़ाने का मौका मिला है, वहीं जियो टेलिकॉम की तरह ही रिलायंस को ऑनलाइल ग्रोसरी के कारोबार को भी घर-घर, गांव-गांव तक पहुंचाने का मौका मिल सकता है। इसकी वजह से छोटे-मोटे किराना कारोबारियों को भी ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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English summary
WhatsApp tells Supreme Court that it will not go ahead with payment.
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