कावेरी विवाद पर कर्नाटक सरकार दायर करेगी रिव्यू पिटिशन- मुख्यमंत्री
नई दिल्ली। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया है।
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह एक दोषपूर्ण आदेश है इसलिए हमने समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पानी न छोड़ने का फैसला किया है साथ ही कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार (3 अक्टूबर) को बुलाया गया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा नहीं की है। न ही जानबूझ कर अवज्ञा की जा रही है। विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है इसलिए यह हम पर बाध्यकारी है।
सिद्धारमैया ने कहा कि जहां तक पानी छोड़ने का मुद्दा है, हम इस पर सदन में बात करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई थी फटकार
इससे पहले कर्नाटक को न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी। न्यायाधीश ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि कर्नाटक अपने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए तुरंत पानी छोड़े।
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सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश फिलहाल अगले 6 दिनों (1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर) के लिए दिया गया था।
कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के मामले में मध्यस्थता कर रहे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कर्नाटक अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई अनादर नहीं करेगा।
बनाया जाए कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड
साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया था कि 4 अक्टूबर तक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाया जाए।
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सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा था कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड 4 और 5 अक्टूबर को कर्नाटक और तमिलनाडु की स्थिति जानने के लिए वहां का दौरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड 6 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सौंपे।