Top Story: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, हम कचरा ढोने वाले नहीं हैं
कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और केंद्र को तीन हफ्ते में सभी राज्यों की एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
नई दिल्ली। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि आप हमें कूड़ा ढोने वाला ना समझे। केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 850 पेज का हलफनामा दायर किया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खूब फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र के साथ राज्यों की भी जमकर क्लास लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दाखिल 850 पेज के हलफनामे पर कहा कि ये खुद में सॉलिड वेस्ट है और हम कचरा ढोने वाले नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
850 पेज के हलफनामे पर कोर्ट ने कहा, 'आपने हलफनामे का खुद भी अध्ययन नहीं किया है और लाकर हमारे सामने पेश कर दिया। अगर हलफनामे में कोई तथ्य न हों तो उन्हें फाइल करने का कोई औचित्य नहीं है। आपने इसे नहीं देखा और आप चाहते हैं कि हम इसे देखें। इसको रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।' जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा, 'आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप हमें प्रभावित करना चाहते हैं? हम आपसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं।
3 हफ्ते बाद होगी सुनवाई
कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और केंद्र को तीन हफ्ते में सभी राज्यों की एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम आदेश देते है लेकिन कोई उसे लागू नहीं करता। कोर्ट अब 3 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हर राज्य में एडवाजयरी कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे
दरअसल डेंगू और चिकनगुनिया पर संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हर राज्य में एडवाजयरी कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे और केंद्र को कहा था कि वो इनकी रिपोर्ट एक साथ कर कोर्ट में दाखिल करे। 12 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी।
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