Elections: एनआरआई कैसे डाल सकते हैं वोट? जानें कैसे होता है प्रवासी भारतीयों का मतदाता के रूप में नामांकन
भारत में एक और बड़े आम चुनाव के लिए मंच तैयार है। मुद्दा एनआरआई को चुनाव में मतदान करने की सुविधा देने पर वापस आ गया है। साल 2010 तक एनआरआई को चुनाव में वोट देने की इजाजत नहीं थी। हालांकि, 2010 के बाद एक संशोधन ने एनआरआई को भारत में अपने विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की अनुमति दी।
मतदान के लिए भारत में एनआरआई की उस विशेष मतदान केंद्र पर प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता थी जहां नाम पंजीकृत था। दुनिया भर के 3.10 करोड़ एनआरआई में से अधिकांश के लिए, भारत आना न केवल महंगा था, बल्कि इसमें शामिल तार्किक और व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए एक कठिन काम भी था।

यही एक कारण है कि एनआरआई मतदान पंजीकरण तंत्र को 12,000 से कम पंजीकरण मिले। हालांकि, एनआरआई वोटिंग से संबंधित कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है।
भारत के अनिवासी (एनआरआई) या एक प्रवासी भारतीय भारत में मतदाता के रूप में नामांकन कर सकते हैं। भारत का चुनाव आयोग लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 ए के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहता है कि "विदेशी भूमि में बसा एक एनआरआई मतदाता सूची में मतदाता बन सकता है।
चुनाव आयोग के अनुसार, विदेशी निर्वाचक का नाम "प्रवासी निर्वाचक" के लिए एक अलग खंड में शामिल किया गया है। यह निर्वाचन क्षेत्र के उस विशेष भाग/मतदान केंद्र क्षेत्र के नामावली का अंतिम खंड है जिसमें भारत में उनका निवास स्थान है। जैसा कि उसके पासपोर्ट में बताया गया है।
विदेशी निर्वाचक?
चुनाव आयोग के अनुसार, एक विदेशी निर्वाचक वह व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है। वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए भी पात्र है यदि वो अपने रोजगार, शिक्षा के कारण भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित है।
एनआरआई व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है जिसमें उसके पासपोर्ट में उल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान स्थित है।
इसके अलावा, विदेशी निर्वाचक को अपने निवास के देश में आवासीय पते में बदलाव के बारे में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को सूचित रखना होगा।
एनआरआई को ईआरओ को यह भी सूचित करना होगा कि वह भारत का सामान्य निवासी बन गया है। चुनाव आयोग का कहना है, "ऐसे मामले में, उस व्यक्ति को उस स्थान पर सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है जहां वह सामान्य रूप से निवासी है।"
- एक प्रवासी भारतीय (एनआरआई) मतदाता के रूप में कैसे पंजीकृत/नामांकित हो सकता है?
एक एनआरआई को मतदाता के रूप में नामांकन के लिए फॉर्म 6ए भरना होता है। चुनाव आयोग का कहना है, "उसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष निर्धारित फॉर्म 6 ए में इस उद्देश्य के लिए एक आवेदन दाखिल करना होगा, जिसके अंतर्गत आवेदक का भारत में सामान्य निवास स्थान, जैसा कि उसके पासपोर्ट में दिया गया है, आता है।"
आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेजों की विधिवत स्वप्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए। इसके बाद आवेदन दाखिल किया जा सकता है:
1. संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से
2. ईआरओ/एईआरओ को संबोधित डाक द्वारा भेजा गया
3. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी)/मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
4. या संबंधित राज्य/ईसीआई के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाएं
फॉर्म 6ए के साथ कौन से दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है
1. एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो
2. पासपोर्ट के प्रासंगिक पृष्ठों की फोटो-प्रतियां जिनमें फोटो, भारत में उसका पता और आवेदक के अन्य सभी विवरण शामिल हों और साथ ही पासपोर्ट का वह पृष्ठ जिसमें वैध वीजा पृष्ठांकन हो।
- एक एनआरआई अपना वोट कैसे डाल सकता है?
नामांकन के बाद, एक एनआरआई मतदाता निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में अपना वोट व्यक्तिगत रूप से उस हिस्से के लिए प्रदान किए गए मतदान केंद्र पर डाल सकता है, जहां वह एक विदेशी (एनआरआई) मतदाता के रूप में पंजीकृत है। मतदान के समय उसे मूल पासपोर्ट अपने साथ रखना होगा।
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