Vismaya case row: किरण कुमार दोषी करार, जानिए क्या है पूरा मामला
नई दिल्ली, 23 मई: केरल के कोल्लम में अदालत ने सोमवार को एस किरण को पत्नी विस्माया की दहेज हत्या के लिए दोषी करार दिया है। किरण कुमार को कोल्लम अपर सत्र न्यायालय से बाहर लाया गया है। पुलिस भी उसके साथ है। अदालत ने उसे दहेज निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया।

किरण कुमार अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहता था। इससे तंग आकर उसकी पत्नी ने पिछले साल अगस्त में आत्महत्या कर ली। अदालत ने दहेज निषेध अधिनियम के 304 (बी), 498 (ए), 306 आईपीसी और 3,4 के आरोपों के तहत दोषी ठहराया।
42 गवाहों, 102 दस्तावेजों और कई कॉल रिकॉर्ड की हुई जांच
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि सुनवाई के दौरान अदालत में 42 गवाहों, 102 दस्तावेजों और कई कॉल रिकॉर्ड की जांच की गई। केरल पुलिस ने अपने 500 पेज के चार्जशीट में कहा था कि विस्माया ने दहेज प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की है।