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विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई के कई सुबूतों को ब्रिटिश अदालत ने किया मंजूर

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लंदन: ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण से जुड़े मुकदमे में भारतीय अधिकारियों की ओर से सौंपे गए कई सुबूतों को स्वीकार कर लिया है। लंदन में माल्या के प्रत्यार्पण मामले में सुनवाई चल रही है। भारत के भगोड़े विजय माल्या की शुक्रवार को वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी हुई थी। माल्या साल 2016 से ही भारत छोड़कर फरार है और उसे दिल्ली की पटियाला कोर्ट और मुंबई की अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। कोर्ट में इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

vijay mallya case: uk court admits all CBI evidence except lawyer-client emails

आर्बथनोट ने कहा कि एलएलपी (लीगल प्रोफेशनल प्रिविलेज) को छोड़कर सबकुछ स्वीकार्य है। वह उन ईमेल का भी जिक्र कर रही थीं जो माल्या ने अपने भारतीय वकीलों के साथ आदान-प्रदान किया था, वो स्वीकार नहीं किये जाएंगे। अभियोजन पक्ष ने उन ईमेल की मांग की थी जिसे सुबूत का हिस्सा बनाने की बात थी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उन्होंने साबित कर दिया था कि माल्या के पास बैंकों को उनकी देनदारियों से बचने के लिए धोखाधड़ी की पूरी योजना थी।

11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

भारत सरकार पिछले दो साल से माल्या को वापस लाने की कोशिश में जुटी है। उम्मीद की जा रही है कि अगली सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले का रुख भी स्पष्ट हो जाएगा। इस केस में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) द्वारा जमा कराए गए अतिरिक्त सुबूतों का जवाब देने के लिए माल्या के वकीलों ने एक और सुनवाई की मांग की थी, शुरू में मना करने के बाद कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी।

माल्या के वकील को सबूतों के स्वीकार होने पर आपत्ति

माल्या के वकील बेन वाटसन ने अभियोजन पक्ष के सबूतों के स्वीकार किए जाने पर सवाल उठाया। वाटसन ने इस बात की ओर इशारा किया कि इसमें से अधिकांश में 'पुलिस अधिकारी से लॉग इन' नहीं था। जिस पर आर्बथनोट ने जवाब दिया कि वो संतुष्ट हैं यदि इसे किसी अधिकारी के बयान से कवर किया गया है। उन्होंने मनी लॉंडरिंग में गायब हलफनामे की बात भी कही।

कर्नाटक चुनाव के बारे में राय के सवाल पर बोले माल्या

इसके पहले कल कोर्ट के बाहर विजय माल्या ने मीडिया से कर्नाटक चुनाव को लेकर भी बात की थी। विजय माल्या ने कहा था कि कर्नाटक चुनाव में मतदान का प्रयोग करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जमानत को लेकर ऐसे स्थिति है कि वो इस वक्त जा नहीं सकते हैं। कर्नाटक चुनाव के बारे में राय के सवाल पर माल्या ने कहा, 'मैं राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस समय इससे दूर हूं।'

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English summary
vijay mallya case: uk court admits all CBI evidence except lawyer-client emails
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