'मस्जिद में नमाज' मामले पर SC के फैसले के बाद VHP ने बुलाई 5 अक्टूबर को बैठक
नई दिल्ली। रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद से संबंधित एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल का अधिग्रहण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में नमाज का मामला संवैधानिक पीठ को नहीं भेजा जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। वहीं, इस फैसले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने आगे की रणनीति बनाने के लिए 5 अक्टूबर को बैठक बुलाई है।
रामजन्मभूमि मामले से जुड़े साधू-संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक 5 अक्टूबर को दिल्ली स्थित विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय में बुलाई गई है। इस मामले से जुड़े सभी साधू-संत बैठक में शामिल होंगे और आगे की रणनीति को लेकर इस दौरान चर्चा होगी।
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VHP के सूत्रों ने बताया कि 30-35 साधू-संत इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा विहिप और आरएसएस के पदाधिकारी भी बैठक का हिस्सा होंगे। वे अयोध्या मामले पर आगे की रणनीति पर तय करेंगे कि क्या करना है। इस बैठक में तीन मुद्दों- सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का हल, संसद द्वारा कानून बनाकर मामले का हल निकालने और राम मंदिर के निर्माण के लिए नया आंदोलन शुरू करने पर चर्चा होगी।
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