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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजा अवमानना नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजा अवमानना नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

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नई दिल्ली। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कोश्यारी को नोटिस का जवाब देने को लिए चार हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस शरद कुमार शर्मा की पीठ ने मंगलवार को अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में कोश्यारी को ये अवमानना नोटिस जारी किया गया है।

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हाईकोर्ट ने देहरादून के एक एनजीओ रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। ये मामला भगत कोश्यारी के उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहते हुए कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया जमा नहीं करने से जुड़ा है। भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर पक्षकार बनाया गया है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी आवास और दूसरी सुविधाओं के आवंटन के मामले में पिछले साल तीन मई को बाजार दर पर छह महीने के भीतर बकाया जमा करने के निर्देश दिए गए थे। याचिका में कहा गया है कि कोश्यारी ने अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए बकाया नहीं जमा किया है। ऐसे में उन पर अवमानना का मामला बनता है। कोश्यारी पर आवासस बिजली-पानी का बिल और अन्य सुविधाओं का 47 लाख से ज्यादा का बकाया है। हाईकोर्ट ने कोश्यारी को नोटिस जारी करने के साथ-साथ राज्य सरकार से भी पूछा है कि आदेश की अनुपालना क्यों नहीं की गई और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी के खिलाफ मुकदमा क्यों ना दर्ज कराया जाए।

राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करने से दो महीने पहले उन्हें सूचना देना जरूरी होता है। याचिकाकर्ता ने बताया कि इसे ध्यान में रखते हुए कोश्यारी को 60 दिन पहले नोटिस भेजा गया और दो महीने पूरा होने के बाद ही कोर्ट में याचिका दायर की गई।

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English summary
Uttarakhand High Court issues notice to Maharashtra Governor bhagat singh Koshyari seeks reply in four weeks
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