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उत्तराखंड हाईकोर्ट का 'केदारनाथ' की रिलीज पर रोक से इनकार

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देहरादून। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म 'केदारनाथ' की रिलीज रोकने की याचिक खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत और अपना फिल्मी सफर शुरू कर रहीं सारा अली खान अभिनित इस फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया था। कोर्ट ने यह फैसला पर्यटन मंत्री सतपाल महराज के नेतृत्व में बनी 4 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया। बता दें,गढ़वाल के स्वामी दर्शन भारती ने मांग की थी कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

Uttarakhand govt has decided not to impose any prohibition on screening of film Kedarnath

कोर्ट में दाखिल की गई याचिका बताया गया कि फिल्म को प्रतिबंधित कर देना चाहिए क्योंकि यह हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाने के अलावा उन लोगों को भी आघात पहुंचाती है, जो 2013 में आई बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इस बाढ़ ने केदारनाथ को काफी नुकसान पहुंचाया था। याचिकाकर्ता की दलील थी कि यह फिल्म मुस्लिम लड़के व हिंदू लड़की के बीच विवाह का संकेत देकर 'लव जिहाद' को प्रचारित करती है।

आपत्ति के मद्देनजर राज्य सरकार ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता वाली एक समिति गठित की है, जिसमें गृह सचिव नितेश कुमार झा, पुलिस महानिदेशक अनित रतूड़ी और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर शामिल थे। उत्तराखंड के अलावा बॉम्बे और गुजरात हाई कोर्ट में फिल्म को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया गया।

<strong>रिलीज से पहले विवादों में घिरी केदारनाथ फिल्म, कोर्ट पहुंचा मामला</strong>रिलीज से पहले विवादों में घिरी केदारनाथ फिल्म, कोर्ट पहुंचा मामला

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English summary
Uttarakhand govt has decided not to impose any prohibition on screening of film Kedarnath
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