उत्तराखंड में खाने में थूकने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना
उत्तराखंड सरकार ने खाने में थूकने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़े दिशानिर्देश लागू किए हैं, जिनमें 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम मसूरी में हाल ही में हुई गिरफ्तारियों और देहरादून से वायरल हुए एक वीडियो के बाद आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे कृत्यों को "थूक जिहाद" करार दिया है और अपराधियों के लिए गंभीर परिणामों का वादा किया है।

राज्य पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने जिला पुलिस प्रमुखों को होटल और ढाबा कर्मचारियों का पूरी तरह से सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। व्यापार प्रबंधकों को गतिविधियों की निगरानी के लिए रसोई घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
पुलिस को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय खुफिया इकाइयों के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष रूप से खुले स्थानों जैसे कियोस्क में सहयोग करें। गश्त करने के प्रयासों को इन क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य और खाद्य विभाग के साथ मिलकर होटलों और ढाबों पर यादृच्छिक जाँच की जाएगी।
कानूनी ढांचा
अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 274 के तहत बिक्री के लिए इरादा किए गए खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट करने के आरोप लगाए जाएँगे। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत सार्वजनिक उत्पात या झूठी अलार्म फैलाने के लिए अतिरिक्त आरोप लागू हो सकते हैं।
यदि कार्रवाई धर्म, जातीयता या भाषा को प्रभावित करती है, तो बीएनएस की धारा 196 1 बी या धारा 299 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये खंड विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक मान्यताओं का जानबूझकर अपमान करने वाले कृत्यों को संबोधित करते हैं।
सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा उपाय
स्वास्थ्य और खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर परिषदों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया, जिसमें अपराधियों के लिए 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
दिशानिर्देश देहरादून और मसूरी में हुई घटनाओं का जवाब देते हैं, जो मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार भी थूककर भोजन को दूषित करने को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने वाले अध्यादेश लाने की योजना बना रही है।
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