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यूपी में ट्रैफिक का नियम तोड़ने वालों को अब देना होगा दोगुना जुर्माना

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना अब और भी महंगा साबित होगा। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना को दोगुना बढ़ाने का फैसला लिया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने वालों से अब 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा, जोकि पहले 300 रुपए था। वहीं बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा जोकि पहले 500 रुपए था।

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वहीं गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर अब 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जोकि पहले 500 रुपए था। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, पहले यह जुर्माना 500 रुपए था। इसके साथ ही वीवीआईपी नंबर प्लेट का भी शुल्क काफी बढ़ा दिया गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने मोटर वेहिकल एक्ट 1088 में बदलाव को स्वीकृति दे दी है। इब फैंसी और वीवीआईपी नंबर के लिए अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

चार पहिया गाड़ी के लिए वीवीआईपी नंबर लेने के लिए एक लाख रुपए, 50000 रुपए, 25000 रुपए, 15000 रुपए देने होंगे। वहीं दो पहिया गाड़ियों के वीवीआई नंबर लेने के लिए 20000 रुपए, 10000 रुपए, 5000 रुपए और 3000 रुपए का शुल्का देना होगा। नए संशोधन के अनुसार अब गाड़ियों के स्वामी अपने नंबर को पोर्ट भी कर सकते हैं। कैबिनेट ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

सरकार ने कानपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी में रैबिटल रेल प्रोजेक्ट और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल पर्पज वेहिकल की स्थापना का फैसला लिया है, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि वोकेशनल एजूकेशन और कौशल शिक्षा के लिए 45.68 करोड़ रुपए और 35.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है।

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English summary
Uttar Pradesh: Yogi Adityanath government doubles the fine for traffic rule violation.
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